मोटर सायकिल से टक्कर मारकर दुर्घटना करने वाले आरोपी को न्यायालय ने सुनाई सजा, मामला थाना बहरी का

ऑपरेशन टाईम्स सीधी।। सीधी जिले के बहरी थानाक्षेत्र के फरियादी राजकुमार साकेत ने दिनाँक 19/07/2019 को उपस्थित होकर इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि आज दिनाँक को दोपहर 12:30 बजे के लगभग उसकी पुत्री रेशू साकेत बाहर रोड किनारे नित्यक्रिया करके वापस आ रही थी। तभी अमडिहा तरफ से मोटर सायकल क्रमांक MP53MF3191 के चालक ने तेजी व लापरवाहीपूर्वक मोटर सायकल चलाते हुये उसकी पुत्री को टक्कर मार दी। जिससे उसकी पुत्री के सिर एवं पीठ में चोट आयी।उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर थाना बहरी जिला सीधी में अपराध क्र. 266/2019 पर अपराध पंजीबद्ध किया गया एवं प्रकरण विवेचना में लिया गया तथा विवेचना पश्चात् अभियोग पत्र माननीय न्यायालय सीधी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिसके न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक 1110/2019 में शासन की ओर से पैरवी करते हुए सहायक जिला अभियोजन अधिकारी कु. सीनू वर्मा द्वारा अभियुक्त को संदेह से परे प्रमाणित कराया गया। जिसके परिणामस्वरूप माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सीधी की न्यायालय के द्वारा आरोपी देवेन्द्र कुमार पाण्डेय तनय रामबहोर पाण्डेय, उम्र 32 वर्ष, निवासी ग्राम सरसा, थाना बहरी, जिला सीधी, (म0प्र0) को धारा-337 भादवि के अपराध में न्यायालय उठने तक का कारावास और 500/- रूपये (पांच सौ रूपये) के अर्थदण्ड एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 146/196 के अंतर्गत 500/- रूपये (पांच सौ रूपये) एवं धारा 3/181 के अंतर्गत 500/- रूपये (पांच सौ रूपये) कुल अर्थदण्ड राशि 1500/- (एक हजार पांच सौ रूपये) के जुर्माने से दण्डित किया गया।।