गोड़ माईक्रो सिचाई परियोजना से प्रभावित ग्राम चमारीडोल दुधमनियां, हट्टा, झारा, भीखा झरिया के भूमियों के क्रय विक्रय पर कलेक्टर ने लगाया प्रतिबंध
ड्रोन सर्वे के उपरांत भू अर्जन हेतु धारा 11 प्रभावशील, नव निर्माण करने वालो के विरूद्ध की जायेगी दण्डात्मक कार्यवाही

ऑपरेशन टाईम्स सिंगरौली।। कलेक्टर चन्द्र शेखर शुक्ला ने सिंगरौली जिलें में निर्माणाधीन गौड़ माईक्रो सिचाई परियोजना अंतर्गत सोनगढ़ बैराज से प्रभावित सिंगरौली जिले की नीजी भूमि के भू अर्जन हेतु ग्राम चमारीडोल दुधमनियां, हट्टा, झारा, भीखाझरिया कुल 5 ग्रामों की अर्जित रकवा 230. 232 हेक्टयर भू अर्जन अधिनियम 213 की धारा 11 में प्रकाशित अराजी खसरा नम्बर की भूमियों पर समस्त प्रकार के क्रय विक्रय, बटनवारा, दानपत्र, विनिमय, अंतरण एवं अभिलेखो में नामांतरण तथा इन पर किसी भी प्रकार का नवीन निर्माण इत्यादि पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई गई है। कलेक्टर श्री शुक्ला ने उक्त ग्रामों के अराजियों के ड्रोन सर्वे के उपरांत भू अर्जन हेतु धारा 11 को प्रभावशील करते हुयें उल्लेख किया है कि परियोजना हेतु अधिग्रहण के लिए अधिसूचित क्षेत्र पर किसी भी प्रकार का नवीन निर्माण कार्य प्रतिबंधित रहेगा यदि किसी व्यक्ति के द्वारा उल्लघन किया जाता है तो उसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। इस धारा के प्रकाशन के बाद अब किसी भी प्रकार का नवीन निर्माण कार्य अवैध माने जायेगें।।