बीपीएससी मामले की सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, कहा-पटना हाईकोर्ट जाएं

नई दिल्ली एजेंसी।। बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) 70वीं प्रीलिम्स परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि यह मामला पटना हाईकोर्ट में सुलझाया जाना चाहिए। याचिका में परीक्षा रद्द करने और प्रदर्शन के दौरान कैंडिडेट्स पर लाठीचार्ज करने के लिए जिले के एसपी और डीएम के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी सीजेआई संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई की और कहा कि याचिकाकर्ता को पटना हाईकोर्ट में अपील करनी चाहिए। याचिकाकर्ता के वकील ने यह दावा किया कि पूरे देश ने देखा है कि बिहार पुलिस ने कैसे बेरहमी से प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज बरसाई लेकिन कोर्ट ने कहा कि यह हाईकोर्ट का मामला है। आप वहीं जाएं।