बिना परमिट मालवाहक गाड़ी जप्त, चार गाड़ियों के विरूद्ध की गयी चलानी कार्यवाही

ऑपरेशन टाईम्स सिंगरौली।। जयंत चौकी मे बिना परमिट मालवाहक गाड़ी नंबर यूपी 53एचटी 9844 सुरक्षार्थ खड़ी किया गया है एवं विगत दिनों बिना परमिट चार मालवाहक गाड़ियों के विरूद्ध कार्यवाही कर जुर्माना वसूल कर छोड़ दिया गया है। सिंगरौली सीमावर्ती जिले से अवैध संचालित मालवाहक गाड़ियों को चिन्हित कर चलानी कार्यवाही की गई है। विगत दिनों डी.टी.ओ. विक्रम सिंह राठौर व चेक पॉइंट प्रभारी अनीमेष जैन कि सयुक्त टीम शिकायत के आधार पर परसौना मार्ग व कान्वेयर बेल्ट के आस पास राखड़ व कोयला लोड करने वाली मालवाहक गाड़िया जो तिरपाल ढक कर नहीं चलती है। उनसे आम जनमानस बहुत दुखी है। वायु प्रदुषण कि समस्या से निजात मिले। इस कारण संयुक्त टीम का गठन कर बिना तिरपाल ओवर लोडिंग मालवाहक गाड़ियों को जप्त कर आरटीओ कार्यालय मे सुरक्षार्थ खड़ा करके ताबड़तोड़ चालानी कार्यवाही कर लगभग एक लाख तीस हजार रु का राजस्व एकत्रित किया गया है। श्री जैन ने बताया है कि पुनः बहुत जल्द औचक निरिक्षण कर उक्त मार्ग में जन जागरूकता अभियान के साथ चेकिंग किया जायेगा। विगत फरवरी माह मे चेक पॉइंट यूनिट प्रभारी ने केंद्रीय मोटर यान अधिनियम 1988 व मध्यप्रदेश कराधान अधिनियम 1991 के प्रावधानो के आधीन विभिन्न धाराओं के तहत विगत दिनों के लगभग तीन लाख का शासकीय राजस्व एकत्रित किया है। श्री जैन ने बताया है कि मै और मेरी टीम (सुझाव, सुधार, सहयोग) के फर्मूला के आधार पर जन जागरूकता व चेकिंग का कार्य कर रही है। टीम का लक्ष्य है कि सिंगरौली जिले को दुर्घटनाओं और जाम कि स्थिति से मुक्त कराना है। इसलिए वाहन स्वामी और चालक से चेकिंग के दौरान मालवाहक गाड़ियों मे यलो कलर रेडियम रिफ्लेक्टर (फ्लोरोसेंट) लगा कर चलने हेतू प्रोत्साहित किया जा रहा है। जन जारूकता अभियान के तहत वाहन स्वामी व चालक को सुझाव दिया जाता है कि ड्राइवर बैच बिल्ला व यूनिफार्म लगा कर चले। खराब टायर को चेंज करें। सभी लाइटो को समय समय पर चेक करें। ब्रेक का विशेष ध्यान रखे। खतरनाक हालत मे वाहन को खड़ा न करें और न ही तेज गति से वाहन चलाये। नेशनल परमिट गाड़ियों को सुझाव दिया जाता है कि दो लाइसेंस धारी चालक अनिवार्य रूप से वाहन मे रहे। साथ ही हाईवे मे शराब का सेवन न करें। बिना शराब सेवन के खतरनाक हालत मे गाड़ी न चलाये। इन दिनों सुझाव दिया जा रहा है। सुधार के तहत वाहन स्वामी व चलाक को बताया जा रहा है कि एचएसआरपी नेमप्लेट लगवाए एवं (एक्सल, धुरी, लिफ्ट) को लगवाएं और उसका परिवहन के समय उपयोग करें। सहयोग किसी मालवाहक गाड़ी मे मेजर ऑफन्स जैसे परमिट, बीमा, फिटनेस, प्रदुषण सही है। तो उसे छोड़ दिया जाता है। जिन वाहन मे कमी पाई जाती है। तत्काल गाड़ी जप्त कर अग्रिम कार्यवाही की जाती है। जिन गाड़ी मे माइनर ऑफन्स है। जैसे अग्निसमन यन्त्र का न होना, प्रथम उपचार पेटी का न होना, सीट बेल्ट न लगा पाया जाना आदि अपराध मे सुधार व सुझाव के तहत समय दे कर व नियम के दायरे मे रह कर सहयोग दिया जाता है कि अपराध की पुनरावृति न हो।।