
ऑपरेशन टाईम्स सीधी।। भाई-बहन अगवा कर मारपीट करने वाले आरोपियों की जमानत अपर सत्र न्यायाधीश श्रृंखला न्यायालय रामपुर नैकिन ने खानिच कर दी है। आरोपी एप्पिल उर्फ प्रशांत पाण्डेय, प्राणू उर्फ प्रभात पाण्डेय, चेतू उर्फ प्रवीण पाण्डेय सभी निवासी ग्राम ममदर, थाना रामपुर नैकिन द्वारा गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत का आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। न्यायालय ने सुनवाई के दौरान पाया कि आरोपियों के विरुद्ध धारा 126 (2), 140(3), 296, 115(2), 351(3), 3(5) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। सुनवाई के दौरान आपत्तिकर्ता जितेन्द्र कुमार चतुर्वेदी की ओर से आपत्ति प्रस्तुत करते हुए कहा गया कि वह दिनांक 25 जुलाई 2025 को अपनी बहन मीनू को मोटरसायकल से लेकर घर जा रहा था। रास्ते में ममदर जूड़ा नाला तिराहे के पास आरोपियों ने गाड़ी लगाकर रास्ता रोंककर मारपीट की। बाद में उसे और उसकी बहन को गाड़ी में बैठाकर बंधक बनाकर अपने घर ले जाया गया था। वहां अभियुक्त गण ने उसकी बहन के गले में पहनी सोने की चैन, मंगलसूत्र और कान की बाली मारपीट करते हुए उतार ली गई थी। फरियादी के भाई, पिता एवं गांव के लोगों को जानकारी होने पर सभी अभियुक्तगण के घर गए थे। फिर भी अभियुक्तगणों ने बंधकों को नहीं छोड़ा। जिसके बाद 100 डायल पुलिस को बुलाया गया। पुलिस द्वारा फरियादी जीतेन्द्र और उसकी बहन को छुड़ाकर उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। न्यायालय ने सुनवाई के पश्चात कहा कि आरोपी प्रभात उर्फ प्राणू एवं प्रशांत उर्फ एप्पिल के विरुद्ध इस अपराध के अतिरिक्त और तीन आपराधिक मामले पंजीबद्ध होना दर्शाया गया है। ऐसे में अभियुक्तगण के द्वारा किए गए आपराधिक कृत्य की गंभीरता को देखते हुए उन्हें अग्रिम जमानत पर छोंड़ा जाना उचित नहीं है।