सिंगरौली

खुटार पुलिस ने 02 नफर आरोपियो को गिरफ्तार कर भेजा जेल

ऑपरेशन टाईम्स सिंगरौली।। कोतवाली थाना क्षेत्र के खुटार चौकी पुलिस ने दो अलग अलग मामलों में फरार दो नफर आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया जहां से उन्हें जेल भेज दिया है। हासिल जानकारी के अनुसार दिनांक 28/07/2024 को सूचनाकर्ता जगजीवन साकेत पिता छोटक साकेत उम्र 50 वर्ष नि. ग्राम चितरवई खुर्द चौकी खुटार थाना बैढ़न ने खुटार चौकी में शिकायत दर्ज करायी किक मेरा छोटा भाई रामसजीवन साकेत घर से सुबह गांव के विष्णु राम पाण्डेय के खेत को बैल से जोतने के लिए गया था। मैं बकरी चराने गया था। तभी मेरा लड़का बृहस्पति साकेत मुझे आकर बताया कि चाचा रामसजीवन की बिजली करंट लगने से मृत्यु हो गयी कि सूचना पर मर्ग क्र. 102/24 धारा 194 बीएनएस कामय कर जांच मे लिया गया। जांच पाया गया कि मृतक रामसजीवन साकेत पिता छोटक साकेत उम्र 45 वर्ष नि. ग्राम चितरवई खुर्द चौकी खुटार थाना बैढ़न जिला सिंगरौली (म.प्र.) की मृत्यु गुलाबराम पाण्डेय द्वारा अपने खेत पर सिंचाई हेतु लगाई। गयी मोटर पम्प के संचालन हेतु असुरक्षित तरीके से लगाये गये कटिया विद्युत तार एवं उसी के नीचे से झटका मशीन के तार से करंट लगने से होना पाया गया। आरोपी घटना दिनांक से लगातार 02 माह से फरार था। जिसे कड़ी मशक्त के आज दिनांक 11.12.2024 को आरोपी गुबालराम पाण्डेय पिता स्व. तुलाराम पाण्डेय उम्र 50 वर्ष निवासी चितरवई खुर्द थाना बैढन जिला सिंगरौली (म.प्र.) गिरफ्तार कर जे. आर. पर माननीय न्यायालय पेश किया गया। जहां उसे जेल भेज दिया गया। वहीं एक अन्य मामले में 02.12.24 को फरियादी अखिलेश पाण्डेय पिता स्व. विश्वनाथ प्रसाद पाण्डेय उम्र 40 वर्ष निवासी ढेकी चौकी खुटार थाना बैढन जिला सिंगरौली (म.प्र.) का उपस्थित चौकी आकर मौखिक रिपोर्ट लेख कराया कि दिनांक 30.11.2024 के समय करीबन 01.00 बजे रात्रि मै अपने घर के पास बने खलिहान में था। उसी समय मेरे गांव का अरविन्द पाण्डेय आया और मुझसे बोला कि मुझे शराब पीने के लिये 500/- रुपये दे दो। मै शराब पीने के लिये पैसा देने से मना किया और मैं अपने घर जाने लगा तो अरविन्द पाण्डेय मेरे धान के खरही मे माचिस से आग लगा दिया। धान मे लगी आग को देखकर मै हल्ला गुहार करने लगा तो अरविन्द पाण्डेय वहां से भाग गया। आग लगने से खलिहान में रखी 40 क्विटंल धान की फसल जलकर नष्ट हो गया है जिससे मेरा करीबन 8 80,000/- रुपये का नुकसान हुआ है। कि रिपोर्ट पर अप.क्र. 1574/24 धारा 119(1), 326 (च) बीएनएस कायम कर विवेचना मे लिया गया। दौरान विवेचना आरोपी अरविन्द पाण्डेय पिता स्व. बबुआराम पाण्डेय उम्र 24 वर्ष निवासी ढेकी चौकी खुटार थाना वैढन जिला सिंगरौली (म.प्र.) दिनांक 11.12.2024 को गिरफ्तार कर जे. आर. पर माननीय न्यायालय पेश किया गया। जहां उसे जेल भेज दिया गया।
कार्यवाही में शामिल पुलिस टीम —
उक्त कार्यवाही में चौकी प्रभारी उपनिरी. साहबलाल सिंह परिहार के नेतृत्व मे सउनि. विश्वनाथ रावत, प्र.आर. रामदरश साकेत, गणेश मीणा, रावेन्द्र सिंह आर. गौरव यादव, आर. विनोद शाक्य, आर. राजेश यादव एवं आर उमेश आहिरवार की महत्तपूर्ण भूमिका रही।

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