दुकानदार के हत्यारे को न्यायालय ने सुनाया आजीवन कारावास की सजा
अपर सत्र न्यायाधीश देवसर कोर्ट ने दोषी पर 15 हजार रूपये अर्थदंड भी किया अधिरोपित

ऑपरेशन टाईम्स सिंगरौली।। देवसर न्यायालय के पंचम अपर सत्र न्यायाधीश सोनल चौरसिया की अदालत ने बरगवां थानाक्षेत्र के खोखरा गांव में किराना दुकानदार की हत्या के एक चर्चित पांच साल पुराने मामले में आरोपी को विभिन्न साक्ष्यों के आधार पर दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास की सजा का फैसला सुनाया है। न्यायालय ने हत्याभियुक्त पुष्पेन्द्र कुमार उर्फ बबलू साकेत उम्र 23 साल निवासी ग्राम खोखरा थाना बरगवां को भादंवि की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा का दंडादेश सुनाया है। न्यायालय ने उपरोक्त अपराध धारांतर्गत अभियुक्त पर 15 हजार रूपये अर्थदंड भी अधिरोपित किया है। गौरतलब है कि 15 अगस्त 2019 को शाम लगभग 4 बजे आरोपी द्वारा किराना दुकानदार से मारपीट करने एवं उसे जमीन पर पटक देने से दुकानदार पन्नालाल गंभीर रूप से घायल हो गया था। घटना में आई गंभीर चोटों के कारण उपचार के दौरान घायल पन्नालाल ने दम तोड़ दिया था। न्यायालय में अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक मार्कंडेय मणि त्रिपाठी ने मामले में तार्किक ढंग से पक्ष रखा। उन्होंने मामले की गंभीरता के मद्देनजर आरोपी को कठोर सजा दिये जाने की मांग करते हुये न्यायालय का ध्यान आकृष्ट कराया था।
पुरानी उधारी मांगने पर की थी मारपीट—
अभियोजन के अनुसार बरगवां थानाक्षेत्र के गांव मे अपने घर के समीप पन्नालाल बैस किराना संचालित करता था। घटना दिनांक 15 अगस्त 2019 की शांम 4 बजे उसके दुकान पर पुष्पेन्द्र कुमार साकेत समान लेने गया था। दुकानदार ने उससे पुरानी उधारी चुकता करने k लिए पैसे की मांग की थी। जिससे पुष्पेन्द्र आग बबूला हो गया और गाली गलौज करते हुए दुकानदार पन्नालाल को उठाकर जमीन पर पटक दिया था। वह इतने पर भी रूका नहीं बल्कि एक डंडे से उसे बुरी तरह मारा-पीटा था। इसी बीच आस-पड़ोस के लोग दौड़कर आये और किसी तरह बीच-बचाव किया। जिस पर आरोपी ने जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गया था। लोगों की मदद से घायल पन्नालाल उपचार के लिए शासकीय अस्पताल देवसर उसके बाद जिला अस्पताल ले जाया गया था।
मृत्यु के बाद बरगवां पुलिस ने किया गया था गिरफ्तार—
उपचार के बाद घायल की गंभीर चोटों के मद्देनजर चिकित्सक द्वारा एनएससी जयंत रेफर किया गया था। जहां उसका उपचार चला। 7 सितंबर 2019 को पन्नेलाल की घटना में आई गंभीर चोटों के कारण मृत्यु हो गई थी। सूचना पर पुलिस ने मर्ग कायम कर मृतक के शव को पीएम के लिए शासकीय अस्पताल भेजा था। मर्ग जांच उपरांत बरगवां थाना पुलिस ने आरोपी पुष्पेन्द्र कुमार उर्फ बबलू साकेत 23 साल निवासी खोखरा ग्राम थाना बरगवां के विरूद्ध भादंवि की धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर मय चालान न्यायालय के समक्ष पेश किया था।।