
ऑपरेशन टाईम्स सिंगरौली।। सिंगरौली जिले के चितरंगी थाना क्षेत्र अंतर्गत कुडैनिया सेकेण्ड निवासी एक युवक की इंजेक्शन लगाने के बाद हुई मौत से परिजनों ने खूब बवाल मचाया। जिसके बाद पुलिस अधीक्षक सिंगरौली मनीष खत्री के निर्देश पर हरकत में आई चितरंगी पुलिस ने आनन-फानन में कार्यवाही करते हुए बिना चिकित्सकीय योग्यता के ईलाज करने वाले डॉक्टर को गिरफ्तार कर अग्रिम कार्यवाही में जुटी हुई है। मामले के संबंध में हासिल जानकारी के मुताबिक दिनांक 20/03/2025 को अनिल कुमार यादव निवासी कुडैनिया सेकण्ड जो थाना चितरंगी आकर बताया कि उनका भाई ईलाज हेतु डाक्टर अजीत कुमार के पास गया हुआ था। जहा डाक्टर व्दारा भाई का ईलाज किया गया। वहीं डॉक्टर व्दारा मुझे बताया कि आपके भाई मनोज यादव क्लिनिक पर आये थे। कुछ चक्कर सा आना बता रहे थे। उनको बुखार भी था। उनका खून टेस्ट करने के लिये भेजा गया था। उसके बाद उन्होने चक्कर की बात कही थी। तब डाक्टर व्दारा उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहा उन्हे डाक्टर व्दारा मृत घोषित कर दिया। जिसकी सूचना पर थाना चितरंगी में मर्ग क्रमांक 29/2025 धारा 194 बीएनएसएस का पंजीबध्द कर जांच मे लिया गया। थाना चितरंगी पुलिस व्दारा उक्त सूचना के पश्चात डाँक्टर के संबध में जानकारी प्राप्त की गई तो पता चला कि उक्त डाक्टर बिना किसी चिकित्सकीय योग्यता के कस्बे मे आम-जनो का ईलाज करता है। उक्त जानकारी प्राप्त होते ही पुलिस व्दारा अजीत कुमार की क्लिनिक पर छापा मारा गया। तो उसकी क्लिनिक पर एलोपैथिक दवाईया, इन्जेक्शन, सिरेज आदि प्राप्त हुये। अजीत कुमार व्दारा पूछताछ में बताया कि उसके पास एलोपैथिक ईलाज करने की न कोई डिग्री है न ही उसके पास कोई योग्यता है। बिना किसी डिग्री योग्यता के ईलाज करने का उक्त कृत्य मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिवाद अधिनियम 1987 की धारा 24 के अन्तर्गत दण्डनीय पाये जाने से उक्त एलोपैथिक दवाईयों एवं उपकरणो को विधिवत जप्त कर आरोपी डॉ. अजीत कुमार को अभिरक्षा में लेकर अप. क्र. 111/2025 मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिवाद अधिनियम 1987 की धारा 24 का अपराध पंजीबध्द कर विवेचना मे लिया गया है। जहां आरोपी डॉ. से पूछताछ व अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।।
