लूट की कोशिश करने वाले आरोपियों को पांच-पांच वर्ष का कारावास एवं जुर्माना

ऑपरेशन टाईम्स शहडोल।। श्रीमान् हितेन्द्र कुमार मिश्रा, विद्धान सत्र न्यायाधीश, शहडोल द्वारा सत्र प्रकरण कमांक 47/2022 में दिनांक 10/12/2024 को निर्णय पारित किया जाकर, आरोपी राजू कंजर पिता रामसिंह नट एवं करन साहू पिता भीमसेन साहू दोनो निवासी ग्राम खमरौद थाना बुढार जिला शहडोल म०प्र० को आरोपित अपराध का दोषी पाते हुये, उक्त दोनों आरोपियों को धारा- 393 भारतीय दण्ड संहिता के तहत क्रमशः 05-05 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5-5 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। प्रकरण में अभियोजन पक्ष मध्यप्रदेश शासन की ओर से लोक अभियोजक एवं शासकीय अधिवक्ता सुरेश जेठानी द्वारा पैरवी की गई थी। फरियादी अनिल शर्मा निवासी वाणगंगा कॉलोनी शहडोल द्वारा दिनांक 10/12/2021 को शाम लगभग 06-00 बजे थाना सोहागपुर में इस आशय की रिपोर्ट लिखाई गई कि वह विटनरी विभाग से रिटायर्ड कर्मचारी है। उसका बैंक खाता सेन्ट्रल बैंक सोहागपुर में है। वह बैंक से पैसा निकलवाने गया था तथा बैंक से 2,00,000/- रू० निकालकर पैसा झोले में रखकर साइकल के हैण्डल में टांगकर साइकल से अपने घर बाणगंगा कॉलोनी जा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि मोटरसाइकल से दो आदमी उसका पीछा कर रहे हैं। वह बाणगंगा कालोनी गणेश मंदिर के पास लल्लू जायसवाल की चाय की दुकान के सामने सायकल खडा कर चाय पीने लगा। उसी समय 02 व्यक्ति सोहागपुर तरफ से आये और सायकल में टंगे रूपये का झोला निकालने लगे उसी समय वह तथा लल्लू होटल वाला दोनो दौडकर झोला को पकडे तो दोनो व्यक्ति पैसा छुडाने लगे हल्ला करने पर विपिन मिश्रा भी वहां पर आ गया। तीनो ने मिलकर उन दोनों को पकड लिया तथा दोनो ने अपना नाम पता बताया मोटर सायकल करन साहू चला रहा था। राजू को मौके पर पकड लिया गया और करन साहू मौका पाकर मोटर सायकल से भाग गया। फरियादी की रिपोर्ट पर से पुलिस द्वारा दोनो आरोपियों के विरूद्ध धारा 393/34 भारतीय दण्ड संहिता के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान पुलिस द्वारा आरोपीगण के कब्जे से मोटरसायकल जप्त किया गया तथा आरोपीगण को गिरफ्तार कर विवेचना पञ्श्चात अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत अभियोजन साक्षियों के न्यायालीन कथन पर विश्वास व्यक्त करते हुये न्यायालय द्वारा उपरोक्तानुसार आरोपीगण को दण्डित किया गया।