मारपीट के मामलों में न्यायालय ने सुनाई सजा

ऑपरेशन टाईम्स सीधी।। खेत से गुजरने वाले सार्वजनिक मार्ग से आने-जाने पर एक युवक व उसकी पत्नी के साथ गाली-गलौज व मारपीट की गई। प्रकरण में विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट ने अभियुक्त अनुराग पिता विजय कुमार द्विवेदी (34) को न्यायालय उठने तक कारावास व चार हजार रुपए अर्थदंड की सजा से दंडित किया गया। बताया गया कि बहरी थाना अंतर्गत फुलवारी गांव निवासी अनुराग द्विवेदी द्वारा आम रास्ता से आने-जाने से रोक लगाने के लिए फुलवारी गांव निवासी छोहन के साथ गाली-गलौज व मारपीट किया। बीच बचाव करने पहुंची पीड़ित की पत्नी मीरा के साथ भी मारपीट की गई व जान से मारने की धमकी दी गई। अभियुक्त की शिकायत पर बहरी थाना पुलिस द्वारा आरोपी के खिलाफ अपराध पंजीवद्ध कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिस पर न्यायालय द्वारा दंडित किया गया। शासन की तरफ से पैरवी अपर लोक अभियोजक रमाशंकर दुबे द्वारा की गई।