चाकूबाजी की आरोपी महिला को न्यायालय ने सुनाई सजा

ऑपरेशन टाईम्स सीधी।। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सीधी के न्यायालय ने चाकू से मारपीट के मामले में आरोपी महिला को 3 माह की सजा सुनाई है। बताया गया कि फरियादी अनीता साकेत ने थाना बहरी में उपस्थित होकर इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई थी कि दिनांक 26 जून 2021 को करीबन 9 बजे बच्चों के विवाद को लेकर कुसुमकली साकेत उसे गाली गलौज करने लगी। जब उसने गाली गलौज करने से मना किया तो सब्जी काटने वाला चाकू से उसके हांथ के बहुंका में मार दिया। जिससे खून बहने लगा तथा उसके बाद हांथ मुक्का से भी मारपीट की। जब उसने हल्ला गोहार किया तो अनारकली साकेत एवं सुभाष साकेत आकर बीच बचाव किये। तब कुसुमकली साकेत जान से मारने की धमकी देते हुए चली गई। फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर थाना बहरी जिला सीधी में अपराध क्रमांक 334/2021 अंतर्गत धारा 294, 323 एवं 506 भादंसं पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया एवं विवेचना पश्चात अभियोग पत्र न्यायालय सीधी के समक्ष विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया। जिसके परिणामस्वरूप न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सीधी की न्यायालय के द्वारा आरोपिया कुसुमकली साकेत पत्नी वंशलाल साकेत उम्र 31 वर्ष निवासी ग्राम देवगवां थाना बहरी जिला सीधी मप्र को धारा 324 भादवि के अपराध में 3 माह के सश्रम कारावास एवं 1000 रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड की धनराशि में से रुपए 500 आहत को और धारा 357 (1) दंप्रसं के प्रावधानों के अनुसार अपील अवधि पश्चात अपील न होने की स्थिति में बतौर प्रतिकर दिलाये जाने का आदेश पारित किया गया।