जमीन की कुर्की कर की जाएगी दिए गए मुआवजे की वसूली
रेल परियोजना मामला- चित्रसेन द्विवेदी की जमीन पर स्थित आराजी का मुआवजा दूसरे को देने का, हाईकोर्ट ने दिया है एक महीने में भुगतान करने का आदेश, मुआवजा पाने वाले दुर्गा शंकर से धनराशि की वसूली न हो पाने पर उपखंड प्रशासन ने मजौना गांव की भूमि कुर्क करने की प्रक्रिया की शुरू

ऑपरेशन टाईम्स सिंगरौली।। बिना रजिस्ट्री कराए दूसरों की जमीन पर एग्रीमेंट के तहत परिसंपत्ति निर्मित कर मुआवजा लेने वालों के लिए उपखंड देवसर प्रशासन द्वारा शुरू की गई। वसूली की यह कार्रवाई नजीर बनने जा रही है। दरअसल गत 28 जनवरी को हाईकोर्ट जबलपुर के जस्टिस विवेक अग्रवाल ने इस संबंध में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कलेक्टर को एक महीने में भूमि मालिक को मुआवजा देने का निर्देश दिया था। इसके बाद तहसीलदार देवसर ने मुआवजा पाने वाले मजौना निवासी दुर्गाशंकर द्विवेदी से मुआवजा राशि की वसूली के लिए नोटिस जारी किया था। उनके द्वारा मुआवजा राशि वापस न करने पर अब जमीन कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। इसके तहत नोटिस जारी कर दुर्गाशंकर के नाम की मजौना की जमीन के क्रय-विक्रय पर प्रतिबंध लगा दिया है।
गणना पत्रक में दुर्गा शंकर के नाम दर्ज—-
दरअसल छीवा गांव निवासी चित्रसेन द्विवेदी उर्फ शास्त्री की आराजी खसरा संख्या 372 रकबा 0.12009 हेक्टेयर सह खाते की जमीन रेल लाइन प्रोजेक्ट से प्रभावित है। इस पर उनकी मां व भाई सह खातेदार हैं। इसी जमीन पर उनका मकान भी है। गणना पत्रक में मजौना के दुर्गा शंकर पिता राम नारायण द्विवेदी का नाम दर्ज कर दिया गया है जबकि इनका उस भूमि और मकान से कुछ भी लेना-देना नहीं है। इसके बाद भी दुर्गा शंकर के नाम मकान का 7 लाख 70 हजार से ज्यादा मुआवजा उनके खाते में भुगतान कर दिया गया। इसे लेकर चित्रसेन ने एसडीएम से कलेक्टर तक गुहार लगाई। जब सुनवाई नहीं हुई तो हाईकोर्ट में रिट पिटीशन 9139/2023 दायर की। जहां 28 जनवरी को सुनवाई के दौरान जस्टिस विवेक अग्रवाल ने कलेक्टर को एक माह के अंदर चित्रसेन को मुआवजा वापसी का निर्देश दिया।
बिक्री के लिए चल संपत्ति न होने पर जमीन की होगी कुर्की—-
गत 30 जनवरी को दुर्गाशंकर को नोटिस जारी कर मुआवजे के 7 लाख 70 हजार रुपये भुगतान तिथि से 12 फीसदी ब्याज के साथ वापस करने की ताकीद की गई थी। दुर्गाशंकर ने मुआवजा राशि वापस नहीं की तो चल संपत्ति बिक्री के लिए प्रक्रिया शुरू की गई। इसमें बिक्री के लिए कोई चल संपत्ति न होने की बात सामने आई। इसके बाद देवसर तहसीलदान ने गत 20 फरवरी को आदेश जारी कर दुर्गाशंकर के नाम मजौना गांव की आराजी खसरा 19/1, 17/2/2, 16/2, 13/1/1, 14/1/1, 18/1 किता 6 रकबा 1.007 हे. जमीन एमपीएलआरसी 1959 की धारा 146-147 के तहत कुर्क करने का आदेश दिया है। इसके साथ इस आराजी की खरीद-बिक्री, दान की प्रक्रिया को प्रतिबंधित किया गया है।