पत्रकार बनकर धमकाने और रुपए ऐंठने वालों पर पांच-पांच साल की सजा

ऑपरेशन टाईम्स शहडोल।। दिनांक 28/11/2019 को फरियादी तुलसीराम पटेल ने थाना ब्यौहारी में उपस्थित होकर दो अज्ञात व्यक्तियों द्वारा पत्रकार बनकर धमकाने एवं 8,000 रूपये लूट लेने बावत एक लिखित आवेदन प्रस्तुत किया गया था। जिस पर थाना ब्यौहारी द्वारा 2 अज्ञात व्यक्तियों के विरूद्व अपराध क्र. 547/19 अंतर्गत धारा 419, 365, 394 भादवि. के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण की विवेचना पूर्ण कर आरोपी राकेश कुमार पटेल एवं लवनीश कुमार पाण्डेय के विरूद्ध अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश ब्यौहारी के अतिरिक्त न्यायालय एवं अतिरिक्त माननीय न्यागयाधीश जिला शहडोल द्वारा पुलिस की विवेचना एवं अभियोजन के तर्क से सहमत होकर आरोपी राकेश कुमार पटेल पिता मोहनलाल पटेल उम्र 31 वर्ष निवासी बडा टोला, वार्ड क्र. 1 ग्राम खरमसेडा, थाना अमरपाटन, जिला सतना एवं आरोपी लवनीश कुमार पाण्डेय पिता संतराम पाण्डेय उम्र 31 वर्ष निवासी ग्राम बछरा, थाना अमरपाटन, जिला सतना को 1. धारा 419 में 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1,000 रूपये का अर्थदण्ड, 2. धारा 365 में 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2,000 रूपये का अर्थदण्ड 3. धारा 394/34 में 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 3,000 रूपये का अर्थदण्ड से दंडित किया गया। उक्त प्रकरण की विवेचना सउनि. सूर्यप्रताप सिंह परिहार द्वारा पूर्ण की गई एवं शासन की ओर से उक्त प्रकरण में श्री विनोद कुमार तिवारी ब्यौहारी द्वारा पैरवी की गई।