
ऑपरेशन टाईम्स सिंगरौली।। पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री (भा.पु.से.) के दिशा निर्देश, नगर पुलिस अधीक्षक पी.एस. परस्ते व कोतवाली थाना प्रभारी निरीक्षक अशोक सिंह परिहार के नेतृत्व मे रंजिशन झूठी रिपोर्ट करने वाले के विरुद्ध चौकी खुटार द्वारा माननीय न्यायालय में इस्तगासा पेश किया गया है। बताते चलें कि दिनांक 10/05/24 को फरियादी प्रकाश चन्द्र शाह निवासी नौगई पुलिस चौकी खुटार ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उक्त दिनांक को इसके गाँव के रावेन्द्र शाह व इन्द्र बहादुर शाह इसके साथ इसकी टायर पंचर दुकान पर आये और पुरानी रंजिशन रावेन्द्र शाह अश्लील गाली देने लगा। गाली देने से मना करने पर इन्द्रकुमार शाह दोनों हाथ पकड कर लात घूसा से मारपीट किया और रावेन्द्र शाह चाकू से मारा जो हाथ में लगा। जिससे खून निकलने लगा। इस रिपोर्ट पर थाना वैढ़न में अपराध क्रमांक 697/2024 धारा 294,323,324,506,34 भा.द.वि. का कायम किया जाकर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि फरियादी प्रकाशचन्द्र शाह दिनांक 10/05/2024 को अपने घर से अमित कुमार शाह की टायर की दुकान पर गया था। कूलर पर हाथ रखकर कूलर के सामने खड़े होकर कूलर का हवा ले रहा था। उसी कूलर के पंखी मे हाथ लग जाने से बाये हाथ के अगूठे मे चोट (कट) लगा था। फरियादी एवं आरोपी रावेन्द्र शाह व इन्द्र कुमार शाह के मध्य पूर्व से विवाद चल रहा था। उसी रंजिश के कारण फरियादी प्रकाशचन्द्र शाह के द्वारा झूठी मनगढंत रिपोर्ट प्रकरण के आरोपीगण रावेन्द्र कुमार शाह व इन्द्र कुमार शाह दोनो निवासी नौगई थाना बैढन के विरुद्ध की गई थी । झूठी रिपोर्ट पाए जाने पर विधिवत अनुमति प्राप्त करते हुये प्रकरण में खारिजी तैयार की गयी जिसे माननीय न्यायालय द्वारा स्वीकृत भी दी गयी। इस प्रकार प्रकरण के फरियादि प्रकाशचंद्र के द्वारा झूठी रिपोर्ट किए जाने पर उसके विरुद्ध धारा 182, 211 भादवि. का अपराध कारित करना प्रमाणित पाये जाने से धारा 182,211 भादवि. का इस्तगासा माननीय न्यायालय पेश किया गया।