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क्या चैक-अनादरण के मामले में कंपनी पर डिमांड-नोटिस की तामील को सभी निदेशकों पर तामील मानना चाहिए….?

नई दिल्ली।। निर्णय, हाँ एन०आई०एक्ट अधिनियम की धारा 141 के तहत प्रत्येक निदेशक को व्यक्तिगत रूप से नोटिस भेजना आवश्यक नहीं है। कंपनी पर डिमांड नोटिस की तामील ही उन निदेशकों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही आरम्भ करने के लिए पर्याप्त है। जो कंपनी के कार्यों के लिए उत्तरदायी कंपनी है। जो एक न्यायिक-इकाई है। उन व्यक्तियों के माध्यम से संचालित होती है। जो इसके मामलों का प्रबंधन करते हैं। जो लोग कंपनी के कार्यों और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार हैं। उन्हें चैक अनादरण के मामले में कंपनी के दोषी पाए जाने पर उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। उनके खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है।

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