
ऑपरेशन टाईम्स सिंगरौली।। बुधवार की दोपहर करीब 01:30 बजे एनसीएल के जयंत परियोजना द्वारा खदान में हैवी ब्लास्टिंग से मेढ़ौली जयंत मोड़ पर गुमती का दुकान संचालन करने वाली महिला ब्लास्टिंग के चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद उसके परिजनो द्वारा उसे तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में में इलाज हेतु ले जाया गया। जहां पर घायल महिला मोनी ने कराहते हुए बताया कि ब्लास्टिंग काफी तीव्र होने से उसके पत्थर के कई कण मेरे उपर गिरा जिससे मेरे शरीर के कई अंगो में चोटे लगी है। महिला ने बताया कि ब्लास्टिंग करने वाली टीम द्वारा मुझे ब्लास्टिंग होने की सूचना भी नही दी गईी जिससे मैं रोजाना की तरह अपनी गुमटी का संचालन कर रही थी। जबकि ब्लास्टिंग एरीया में ब्लास्ट करने से पहले लोगो को आस पास के एरीया से हटा दिया जाता है। जानकारी मिली है की मोनी सिंह पति स्व. इन्द्र पाल सिंह उम्र 50 निवासी मेढ़ौली के तहरीर पर मोरवा थाना ने प्राथमिकी दर्ज कर मामले को जांच में ले लिया है। घायल अधेड़ महिला ने बताया कि ब्लास्टिंग की चपेट में आने से जिस घर में वह रहती थी वो घर व उसमें रखे समान टीवी वगैरह भी पुरी तरह से नष्ट हो गया है। लेकिन ब्लास्टिंग कंपनी के अधिकारियों को महिला के धायल होने की सूचना होने के बावजूद भी किसी तरह का हास्पिटल पहुंचाने की मदद तक नही किया गया। जिससे विस्थापित हो रहे लोगो में असंतोष व्याप्त है। बताया गया है बुधवार की ब्लास्टिंग से कई घरो में कंपन की तीव्रता होने से कई लोग घरो के बाहर निकल गये है। इसी तरह ब्लास्टिंग होती रही तो किसी दिन अनहोनी की घटना से इंकार नही किया जा सकता है।
इनका कहना है—
जब इस मामले को लेकर जयंत एसओपी से बात कि गयी तो उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ नहीं है सब तय पैमाने के साथ ही कार्य किया जा रहा है। उस क्षेत्र में और भी लोग है किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ केवल इन्ही को हुआ ये तो असम्भव है। ब्लास्टिंग का कार्य तय पैमाने से हो रहा है। कुछ लोग है जो सुर्खियों में बने रहना चाहते है इसलिए आये दिन कुछ न कुछ करते रहते है।
पीके त्रिपाठी
एसओपी जयंत परियोजना
इनका कहना है—
जिस मकान को गिराने के उद्देश्य से 16 जुलाई को हैवी ब्लास्टिंग की गई है। उस मकान को गिराने पर हाई कोर्ट द्वारा रोक लगाया गया है। लेकिन एनसीएल जयंत के अधिकारी मनमाने तरीके से ब्लास्टिंग कर घरो को क्षति पहुंचाया जा रहा है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के जज द्वारा निर्देश दिया गया है कि मकानो को गिराने के लिए कोई कार्रवाई से पहले याचिकाकार्ताओ के मकानो के मूल्य के संबंध में सर्वेक्षण और आकलन करे।
महेश प्रताप सिंह, अध्यक्ष,
विस्थापित किसान समाज
कल्याण समिति सिंगरौली