सिंगरौली

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सासन पावर लिमिटेड (रिलायंस) का औद्योगिक संयंत्र के संचालन की अनुमति को किया निरस्त

सासन पावर लिमिटेड कंपनी ने मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थापना की अनुमति लिए बिना ही 801 एकड़ क्षेत्रफल में कर लिया है राखड़ बाँध का निर्माण

ऑपरेशन टाईम्स सिंगरौली।। मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 27 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मेसर्स सासन पावर लिमिटेड पता ग्राम-सिद्धिखुर्द, डाकघर-तियरा, जिला-सिंगरौली (म.प्र.) का औद्योगिक संयंत्र के संचालन की अनुमति को पर्यावरण सुरक्षा के नियमों के पालन में लापरवाही बरतने के कारण निरस्त कर दिया गया है।

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार निम्नलिखित विशिष्ट कारणों से उपरोक्त कंपनी का संचालन की अनुमति / (Consent to Operate) को निरस्त किया गया है :-

(1)— दिनाँक 10/04/2020 को सासन पावर लिमिटेड ग्राम-सिद्धिखुर्द के राखड़ बाँध में दरार की घटना होने के कारण छः लोगों की मृत्यु हुई थी और तीन गाँवों के 550 से अधिक लोग प्रभावित हुए थे। राखड़ बाँध टूटने से गोवैया नाला, करकट्टा नाला तथा रिहन्द जलाशय में भारी मात्रा में राख जमा हो गई थी। माननीय एन.जी.टी. (राष्ट्रीय हरित अधिकरण) ने दिनाँक 18/01/2022 को कंपनी प्रबंधन को गोवैया नाला, और रिहन्द जलाशय में जमा राख को साफ करने का आदेश दिया था। माननीय एन.जी.टी. के आदेशानुसार केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा जिला प्रशासन सिंगरौली से बनी निगरानी समिति ने दिनाँक 05/05/2022 को जाँच में पाया कि सासन पावर लिमिटेड द्वारा गोवैया नाला, करकट्टा नाला और रिहन्द जलाशय के आसपास के खेतों के किनारे से राख की सफाई नहीं की गई है।

(2)— कंपनी द्वारा निर्माण किए गए राखड़ बाँध की कुल परीधीय लंबाई लगभग 6.5 किलोमीटर है तथा सतही क्षेत्रफल लगभग 335 हेक्टेयर है। लेकिन धूल के उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए पानी के छिड़काव यंत्र केवल एक किलोमीटर परीधीय क्षेत्रफल तक ही लगाए गए है। राख बाँध के पास लगभग 06 गाँव हर्रहवाँ, सिद्धिखुर्द, बाड़ी, करकट्टा, झाँझीटोला और सिद्धिकला मौजूद है। मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों के निरीक्षण के दौरान भारी मात्रा में धूल के उत्सर्जन को पाया गया है।

(3)— कोयला स्टॉक यार्ड के चारो तरफ कम से कम 15 से 18 फीट की पवन अवरोधक दीवार स्थापित नहीं किया गया है तथा राख साइलो क्षेत्र में पानी छिड़काव की उचित व्यवस्था कंपनी प्रबंधन द्वारा नहीं किया गया है।

(4)— सासन पावर लिमिटेड द्वारा आज दिनाँक तक मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थापना व संचालन की अनुमति लिए बिना ही राखड़ बाँध का निर्माण कर संचालित किया जा रहा है।

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