
ऑपरेशन टाईम्स सिंगरौली।। भूमि अधिग्रहण के मुआवजे में हुई धांधली को लेकर ग्राम छीवा देवसर के चित्रसेन उर्फ शास्त्री द्विवेदी विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन के मामले में माननीय हाईकोर्ट ने आज पुनः सुनवाई करते हुए माननीय न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल साहब ने कलेक्टर सिंगरौली को कड़ा एवं सख्त चेतावनी के साथ जमकर क्लास लगाई है। साथ ही सिंगरौली कलेक्टर के द्वारा मुआवजा वितरण पर हुई व्यापक अनियमितता को लेकर सिंगरौली कलेक्टर एवं जिला भू-अर्जन अधिकारी के खिलाफ होगी FIR के साथ व्यापक भ्रष्टाचार किये पर CBI जांच की लगी फटकार। साथ ही पीड़ित पक्षकार को मय ब्याज सहित पूरा मुआबजा भुगतान करने कलेक्टर को अल्टीमेटम देते हुए मार्फत सरकारी अधिवक्ता को निर्देशित किया। माननीय हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी कर कहा सिंगरौली में व्यापक मात्रा में खुला भ्रष्टाचार है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता श्री लवकुश मिश्रा एवं अधिवक्ता श्री अरुण द्विवेदी उपस्थित हुए।
इनका कहना है—
यह निर्णय सिंगरौली जिले के आम जन एवं मुआबजा वितरण में हो रही व्यापक अनियमितता में ऐतिहासिक आदेश साबित होकर सुलभ न्याय प्रदान करेगा।
अधिवक्ता अरुण द्विवेदी
अधिवक्ता श्री लवकुश मिश्रा