
ऑपरेशन टाईम्स सिंगरौली।। कुल्हाड़ी से युवक के सिर और गर्दन पर प्रहार कर मौत के घाट उतार देने के एक चर्चित मामले के अभियुक्त को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश वारीन्द्र कुमार तिवारी की अदालत ने 50 हजार रुपये अर्थदंड भी भी लगाया है। न्यायालय ने तथ्यगत साक्ष्यों, आरोपी से पुलिस द्वारा जब्त कुल्हाड़ी व अन्य पहलुओं पर गौर करते हुये हत्यारोपी को दोषी करार दिया। न्यायाधीश वारीन्द्र तिवारी के न्यायालय ने हत्या अभियुक्त रमेश साकेत 26 वर्ष निकाली बिलहवा टोला कचनी को भादंसं की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा का दंडादेश पारित किया है। न्यायालय ने इसी धारा के तहत 50 हजार का अर्थदंड अधिरोधित भी किया है। न्यायालय के फैसले में यह भी उल्लेखित किया है कि अर्थदंड की राशि जमा होने पर पूरी राशि बतौर प्रतिकर स्वरूप मृतक राजेन्द्र साकेत के पिता को अपील अवधि पश्चात प्रदान की जाये।
सोते समय किया था मृतक पर हमला—
न्यायालय में अभियोजन की ओर से मामले में एडीपीओ आनंद कमलापुरी ने तार्किक ढंग से पक्ष रखा। उन्होंने न्यायालय से गंभीर मामले में आरोपी को कठोर सजा दिए जाने की मांग की। मामले में पुलिस विवेचक अरुण पांडेय ने विधि अनुरूप वारदात के आरोपी को गिरफ्तार कर साक्ष्य चालान में समाहित कर न्यायालय में पेश किया था। घटना दिनांक को अलसुबह आरोपी रमेश कथित पूर्व पत्नी के हर्रई वाले घर में जा घुसा और दरवाजा बंदकर कमरे में सोये राजेन्द साकेत पर कुल्हाड़ी से हमला कर उसे मरणासन्न कर दिया था।
अब कर लो शादी, मैंने उसे काट डाला—
इसी दौरान पानी लेने गई फरियादी नीलम वहां वापस आ गई। तब खिड़की से रक्तरंजित कुल्हाड़ी दिखाते हुये आरोपी रमेश ने उससे कहा था कि अब कर लो शादी। मैंने राजेन्द्र को काट डाला है। किसी तरह दरवाजा खोलने के बाद मरणासन्न को अस्पताल ले गये। जहां उपचार के कुछ घंटों बाद राजेन्द्र की मौत हो गई थी। अभियोजन के अनुसार 19 जनवरी 2023 को फरियादी नीलम वर्मा ने अपने पिता मोतीलाल वर्मा एवं होने वाले ससुर केशव प्रसाद साकेत के साथ थाना वैढ़न में जाकर मौखिक शिकायत की थी।
पति की मृत्यु के बाद आरोपी से की थी कोर्ट मैरिज—
नीलम ने शिकायत में बताया था कि उसकी शादी 10 वर्ष पहले राजस्थान में कमलेश वर्मा के साथ हुई थी। जिससे उसे तीन बच्चियां व एक लड़का पैदा हुआ। करीब 6 वर्ष पूर्व कमलेश वर्मा की मृत्यु हो जाने पर वह बच्चों सहित राजस्थान से हर्रई पश्चिम अपने पिता के घर आकर रहने लगी थी। करीब 5 वर्ष पहले वह रमेश साकेत कचनी के साथ कोर्ट मैरिज करके उसके साथ रहने लगी थी। रमेश उसके साथ अक्सर मारपीट व झगड़ा करता था। जिससे वह करीब 1 वर्ष से रमेश को छोड़कर पिता के घर रहने लगी थी। किंतु उसके बाद भी रमेश साकेत बीच-बीच में उसे साथ में रहने के लिए बोलता था तथा कहता था कि यदि वह उसके साथ नहीं रहेगी तो वह उसे और किसी का नहीं होने देगा।
अलसुबह आरोपी घर में जा घुसा—
करीब 3-4 माह पूर्व ग्राम कर्सुआलाल थाना माड़ा के राजेन्द्र कुमार साकेत की पहली पत्नी की मृत्यु हो गई थी। वह और राजेन्द्र साकेत दोनों एक दूसरे से कोर्ट मैरिज करने वाले थे। 18 जनवरी 2023 को शाम करीब 7.30 बजे राजेन्द्र साकेत अपने साले मुकेश साकेत के साथ मोटरसाइकिल से उसके घर आए और खाना खाकर उसके घर सो गये थे। वह और राजेन्द्र साकेत एक कमरे में सोए थे एवं उनका साला मुकेश दूसरे कमरे में सोया था। सुबह करीब 3.30 बजे वह पानी लेने के लिए माता-पिता के कमरे में गई। तभी उस कमरे का दरवाजा किसी ने बाहर से बंद कर दिया और वारदात को अंजाम दे दिया।