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सीधी ज़िले में परीक्षा केन्द्रों के 100 मीटर की परिधि को प्रतिबंधित क्षेत्र किया गया घोषित

बोर्ड परीक्षाओं के सुचारू संचालन हेतु प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

ऑपरेशन टाईम्स सीधी।। माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश द्वारा वर्ष 2025 की मुख्य परीक्षाओं का संशोधित परीक्षा कार्यक्रम जारी किया गया है। जिसके अनुसार हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी परीक्षा दिनांक 25 फरवरी से 25 मार्च 2025 तक होना सुनिश्चित है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी स्वरोचिष सोमवंशी द्वारा सीधी जिले में उक्त परीक्षाओं के संचालन में कानून व्यवस्थाएं, परीक्षा की पवित्रता और विश्वसनीयता बनायें रखने हेतु भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163(1) के तहत प्रतिबन्धात्मक आदेश प्रसारित किया गया है।

जारी आदेशानुसार सीधी जिला के समस्त परीक्षा केन्द्रों के 100 मीटर की परिधि को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर निर्देशित किया गया है कि कोई भी व्यक्ति या समूह (परीक्षार्थियों, ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों एवं अधिकारियों को छोड़कर) प्रतिबंधित परिधि के अन्दर प्रवेश नहीं करेगा। न ही उक्त परिधि में एकत्रित होगा और न ही किसी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र एवं अन्य घातक पदार्थों को न तो साथ लेकर प्रवेश करेगा और न ही उनका प्रयोग या प्रदर्शन करेगा। कोई व्यक्ति या समूह परीक्षा केन्द्र की ओर किसी भी दिशा से आने वाले आवागमन के मार्ग को किसी भी प्रकार अवरूद्ध नहीं करेगा। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाय कि प्रतिबंधित क्षेत्रांतर्गत वाहनों का जमावड़ा न हो, प्रतिबंधित क्षेत्रांतर्गत कोई भी व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे मोबाइल, टेबलेट, कम्प्यूटर, ब्लूटूथ, स्मार्टवाच एवं इसी तरह के अन्य उपकरणों का उपयोग नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्रों की परिधि या कहीं भी परीक्षा में नकल कराने की दृष्टि से किसी भी प्रकार के नकल सामग्री जैसे गाइडें, पुस्तकें, नोट्स, छोटी बड़ी नकल की पर्चियां, किताबों के पन्ने एवं इसी प्रकार की अन्य सामग्री को लेकर प्रवेश नहीं करेगा और न ही वस्तुओं का वितरण या प्रचार-प्रसार नहीं करेगा, जिससे परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षा के सुचारू संचालन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े या परीक्षा की गोपनीयता किसी रूप से भंग हो। परीक्षा केन्द्रों की 100 मीटर की परिधि में परीक्षा संचालन की समयावधि के दौरान कोई भी दुकान जैसे चाय, पान की गुमटी, पीसीओ, फोटो कापी, कम्प्यूटर, शराब या मोबाइल रिचार्ज की दुकान इत्यादि नहीं खुलेगी या उनमें उक्त अवधि में किसी भी रूप से कोई व्यक्ति व्यवसाय संचालित नहीं करेंगे। प्रतिबंधित क्षेत्रांतर्गत किसी भी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग नहीं किया जायेगा। कोई भी व्यक्ति परीक्षा से संबंधित कर्मियों के साथ बहस करने, परीक्षा विरोधी वार्तालाप करने, डराने धमकाने अथवा परीक्षा से संबंधित कार्यों को रोकने का कार्य नहीं करेगा। उक्त आदेश का उल्लंघन करने की दशा में संबंधित के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा-223 के तहत कार्यवाही की जायेगी। यह निषेधाज्ञा दिनांक 25 फरवरी 2025 से दिनांक 25 मार्च 2025 तक प्रभावशील रहेगी।

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