जिला परिवहन अधिकारी एवं थाना प्रभारी यातायात द्वारा अभियान चलाकर स्कूल वाहनों का किया गया औचक निरीक्षण
स्कूली बच्चों के सुरक्षित एवं सुगम परिवहन हेतु दी गई समझाइस

ऑपरेशन टाईम्स सिंगरौली।। पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री जिला सिंगरौली के निर्देशन में एवं शिवकुमार वर्मा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सिगरौली एंव पी.एस. परस्ते, नगर पुलिस अधीक्षक विन्ध्यनगर के मार्गदर्शन में स्कूल वाहनो का जिला परिवहन अधिकारी विक्रम सिंह राठौर एवं यातायात थाना प्रभारी विद्यावारिधी तिवारी द्वारा यातायात पुलिस टीम के साथ औचक निरीक्षण किया गया। सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं यातायात नियमों की जागरुकता हेतु लगातार यातायात प्रर्वतन की कार्यवाही की जा रही है। जिस तारतम्य में आज दिनांक 03-11-2024 को जिला परिवहन सिंगरौली और यातायात पुलिस द्वारा इन्द्राचौक, पुराना यातायात तिराहा, सेन्ट जोसेफ स्कूल तिराहा, राजीव चौक, निगाही मोड, जंयत बस पडाव पर अलग-अलग टीम लगाया जाकर 35 से अधिक स्कूल बस/मैजिक/वैन/आटो की संघन जॉच की गई। जिसमे शासन द्वारा स्कूली बच्चो के परिवहन एंव स्कूली वाहनो हेतु जारी दिशा-निर्देशो का पालन नहीं किए जाने वाले वाहनों के विरूद्ध चालानी कार्यवाही की गई एंव शासन के दिशा-निर्देशो का पालन किए जाने की समझाइस दी गई। एवं एक बस बिना फिटनेस में पाए जाने के कारण जिला परिवहन कार्यालय द्वारा जप्त कर कार्रवाई की गई। म.प्र. शासन द्वारा शैक्षणिक संस्थाओ हेतु जारी राजपत्र में शैक्षणिक वाहनो के चालक एंव परिचालको की नियुक्त की शर्ते उनके कर्तव्य एंव आचरण, के निर्देश में विद्यार्थियो के सुरक्षित परिवहन संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए गए है। स्कूल बसों से स्कूली बच्चों के सुरक्षित परिवहन के संबध में स्कूल बस ऑपरेटर, स्कूल प्रबंधन, बच्चों के अभिभावक के द्वारा स्कूली छात्रों के परिवहन एवं उनकी सुरक्षा के संबंध में निम्नाकिंत निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक हैः-
(1)— स्कूल बस पीले रंग की हो।
(2)— स्कूल वाहनों के आगे पीछे “स्कूल बस” अंकित हों एवं किराये की होने की दशा में “ऑन स्कूल ड्युटी अंकित हों।
(3)— स्कूल बसों में प्राथमिक उपचार पेटी हों।
(4)— बस में निर्धारित मानकों का स्पीड गर्वनर लगा हों।
(5)— बसों में अग्निशामक यंत्र हों।
(6)— बसों में स्कूल बैग टांगने की व्यवस्था हों।
(7)— बसों में दरवाजों पर मजबूत ताले हों।
(8)— बसों में बच्चों को सम्हालने हेतु शिक्षित व प्रशिक्षित अटेन्डर हों ।
(9)— यह व्यवस्था हो कि विद्यालय का कोई भी शिक्षक या शिक्षिका अथवा बच्चों के अभिभावक सुरक्षा की सकें।
(10)— व्यवस्था देखने के लिये स्कूल वाहनों का निरीक्षण कर बस पर नियुक्त चालक का वर्ष में एकाधिक बार चालान न हुआ हो तथा वह तीव्र गति से वाहन चालन का दोषी ना हो वाहन नही चलवाया जावेगा।
(11)— अप्राधिकृत व्यक्ति से स्कूल 12 बसों की खिडकियों पर सरियों की जाली हो।
(12)— बस पर स्कूल का नाम व दूरभाष क्रमांक अंकित हो।
(13)— चालक कम से कम 05 वर्ष पुराना भारी यात्री वाहन चलाने का लायसेंस हो।
उक्त निर्देशो का पालन नहीं किए जाने वाले वाहनो के विरूद्ध अभियान चलाकर वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। सिंगरौली पुलिस द्वारा उपरोक्त निर्देशो का पालन किए जाने हेतु समस्त अशासकीय एव शासकीय स्कूल प्रबंधन एवं बस आपरेटरों से अपील करती है।
कार्यवाही में शामिल टीम—
उक्त कार्यवाही में जिला परिवहन अधिकारी विक्रम सिंह राठौर यातायात प्रभारी निरी विद्या वारिधी ,सउनि शिवेंद्र सिंह, , प्रआर. पुष्पेन्द्र, आर. रूपेश, व्योम तिवारी परिवहन विभाग एंव अन्य समस्त यातायात स्टॉप की सराहनीय योगदान रहा।।