दिल्ली यूनिवर्सिटी का हाईकोर्ट को जवाब राजनीतिक मकसद वालों को नहीं दिखाएंगे पीएम की डिग्री

नई दिल्ली एजेंसी।। दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को सार्वजनिक करने की मांग वाली याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जस्टिस सचिन दत्ता ने दोनों पक्षों के तर्क सुने लिए गए हैं और फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से कहा कि हम रिकॉर्ड कोर्ट को दिखा सकते हैं, लेकिन उन लोगों के सामने उजागर नहीं करेंगे जो केवल प्रचार या राजनीतिक मकसद से पीएम की डिग्री को सार्वजनिक करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि दिल्ली विश्वविद्यालय को हाईकोर्ट को पीएम की डिग्री और संबंधित रिकॉर्ड दिखाने में कोई आपत्ति नहीं है। पीएम ने साल 1978 में बैचलर ऑफ आर्ट की डिग्री की है। जबकि केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट में कहा कि अगर आरटीआई के नियम को याचिकाकर्ता की मांग के अनुसार, लागू किया गया तो सार्वजनिक प्राधिकरणों के लिए काम करना मुश्किल हो जाएगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में फैसला सुरक्षित कर लिया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सीआईसी का आदेश रद्द किया जाना चाहिए। हालांकि, मेहता ने कहा कि डीयू को अदालत को रिकॉर्ड दिखाने में कोई आपत्ति नहीं है। बता दें कि नीरज नामक व्यक्ति द्वारा आरटीआई आवेदन के बाद, केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने 21 दिसंबर, 2016 को 1978 में बीए की परीक्षा पास करने वाले सभी छात्रों के रिकॉर्ड के निरीक्षण की अनुमति दी थी। जिस वर्ष प्रधानमंत्री मोदी ने भी यह परीक्षा पास की थी। हालांकि, हाईकोर्ट ने 23 जनवरी 2017 को सीआईसी के आदेश पर रोक लगा दी थी।