
ऑपरेशन टाईम्स सिंगरौली।। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह द्वारा की गई घोषणा अनुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश में कार्यरत संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को नियमित पदों पर भर्ती में 50 फीसदी आरक्षण, अप्रेजल समाप्ति, एनपीएस का लाभ, स्वास्थ्य बीमा, रिटायरमेंट के समय ग्रेज्युटी, नियमित कर्मचारियों के समान अवकाश, महंगाई भत्ता, गृह भाड़ा भत्ता, अनुकंपा नियुक्ति का लाभदिया जाना था। किंतु नवीन मानव संसाधन मैनुअल 2025 में संविदा स्वास्थ्य कर्मियों का मेडिकल लीव समाप्त कर दिया, नियमित पदों पर भर्ती में 50 प्रतिशत आरक्षण को शामिल नहीं किया गया है। शोषण का प्रतीक रही अप्रेजल प्रक्रिया को फिर से शामिल कर कर्मचारियों के साथ अन्याय किया गया है। नवीन नीति में एनपीएस, महंगाई भत्ता, गृह भाड़ा भत्ता, नियमित कर्मचारियों के समान अवकाश, स्वास्थ्य बीमा, रिटायरमेंट के समय ग्रेच्युटी आदि को शामिल नहीं किया गया है जिससे संविदा स्वास्थ्यकर्मियों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। उनका कहना है कि जल्द ही उनके द्वारा प्रदेश स्तर पर आंदोलन किया जायेगा जिसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी।