
ऑपरेशन टाईम्स सिंगरौली।। विशेष न्यायालय ने बालिका से जबरन ज्यादती के एक मामले के दोषी अभियुक्त को आजीवन कारावास (शेष प्राकृत जीवन काल के लिए कारावास) की सजा का फैसला सुनाया है। विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) के न्यायालय ने पीड़िता के कथन, तथ्यगत चिकित्सकीय रिपोर्ट के आधार पर उक्त मामले के आरोपी को दोषी करार दिया है। विशेष न्यायालय के न्यायाधीश ने अभियुक्त प्रजापति रैदास उम्र 20 वर्ष निवासी माड़ा थाना माड़ा को भादंसं की धारा 376 (3) के अंतर्गत आजीवन अंतिम दंडादेश कारवाया तिमालक अभिहा पर उपरोक्त अपराध धारांतर्गत 5 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। ज्ञात हो कि परिजनों के साथ महिला थाने पहुंचकर पीड़िता ने आरोपी के विरुद्ध लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। जिसमें घटना दिनांक 1 जनवरी 2024 की शाम को आरोपी ने बालिका से जबरन ज्यादती करना बताया था। महिला की शिकायत पर मामला दर्ज कर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। न्यायालय में अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक आनंद कमलापुरी ने मामले में तार्किक ढंग से पक्ष रखा। उन्होंने न्यायालय से आरोपी को कठोर सजा दिये जाने की मांग की।
आग ताप रही थी बालिका—
अभियोजन के अनुसार परिजनों संग थाने पहुंचकर बालिका ने पुलिस के समक्ष शिकायत दर्ज कराई थी। जिसमें उल्लेख किया था कि 1 जनवरी 2024 की शाम 7 बजे वह घर के सदस्यों के साथ घर के पास आग ताप रही थी। कुछ देर बाद मां-पिताजी घर के अंदर चले गये। वह अकेली आग ताप रही थी। तभी आरोपी प्रजापति रैदास वहां आया। उसने अचानक मुंह दबाकर उसे घर के पीछे उठा ले गया और जबरन ज्यादती की। आरोपी ने उसे धमकी भी दी थी। पीड़िता की शिकायत पर महिला पुलिस थाना में अपराध क्रमांक 1/2024 भादंसं की धारा 376, 376(3), 506 तथा धारा 3/4 पाक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर मयचालान उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया था।