बदल गए कई ट्रैफिक नियम, अब लगेगा तगड़ा जुर्माना और जेल जाने का प्रावधान

ऑपरेशन टाईम्स नई दिल्ली।। भारत सरकार ने सख्त यातायात नियमों को लागू किया है। कई केस में तो नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना 10 गुना तक बढ़ा दिया गया है। सरकार का उद्देश्य सड़क हादसों में कमी लाना है। लापरवाह ड्राइविंग, नशे में गाड़ी चलाने और यातायात नियमों के उल्लंघन के बढ़ते मामलों के चलते सरकार ने ऐसा कदम उठाया है। 1 मार्च से यह नियम लागू हो गए हैं।
नए नियम और जुर्माना……..
बिना हेलमेट…..
बिना हेलमेट के दो पहिया वाहन चलाने पर अब 1000 रुपये का जुर्माना देना होगा। जो पहले 100 हुआ करता था। इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस भी तीन महीने के लिए रद्द हो सकता है। सीट बेल्ट न पहनने वालों को भी अब 1000 रुपये देने होंगे।
शराब पीकर गाड़ी चलाना……
अगर नशे वाहन चलाया तो अब जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी। सरकार ने अब पकड़े जाने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाने का नियम बनाया है या फिर 6 महीने के लिए जेल जाना पड़ सकता है। बार-बार ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करने पर 15,000 हजार रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा और दो साल की जेल भी सकती है। पहले यह जुर्माना 1000-1500 रुपये तक था।
वाहन चलाते समय फोन का उपयोग…..
अगर ड्राइविंग करते समय मोबाइल चलाते हैं तो अब 5000 रुपये का जुर्माना भरना होगा। पहले 500 रुपये देने होते थे।
गुम हुए दस्तावेज…..
अवैध लाइसेंस पर 5000 रुपये और बिना बीमा के वाहन चलाने पर 2000 रुपये का जुर्माना लगेगा। बीमा नियमों के खिलाफ़ बार-बार उल्लंघन करने वालों पर 4,000 का जुर्माना लगेगा।
प्रदूषण प्रमाण पत्र के बिना……
बिना प्रदूषण प्रमाण पत्र के डाइविंग करते पकड़े जाते हैं तो 10,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है या फिर सामुदायिक सेवा के साथ छह महीने की जेल हो सकती है।
दो पहिया वाहन पर तीन लोग……
दोपहिया वाहन पर तीन लोगों को बैठाकर चलाने पर 1000 हजार रुपये का जुर्माना लग सकता है।
वाहन को खतरनाक तरह से चलाना…..
वाहन को खतरनाक तरीके से चलाने पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लग सकता है।
एंबुलेंस को न रास्ता देना…..
एंबुलेंस जैसे आपातकालीन वाहन को रास्ता न दिया तो 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
सिग्नल जंपिंग और ओवरलोडिंग…..
सिग्नल जंप करने पर 5,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। ओवरलोडिंग करने पर 20,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। जो कि पहले 2,000 रुपये था।
किशोर अपराधी…..
नाबालिग अगर गाड़ी चलाते पकड़े जाते हैं तो 25 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा। वहीं 3 वर्ष की जेल भी हो सकती है। इसके अलावा वाहन रजिस्ट्रेशन रद्द होगा और 25 वर्ष तक डाइविंग लाइसेंस नहीं मिलेगा।।