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सिंगरौली में पराली जलाने पर कलेक्टर ने लगाई रोक, उल्लंघन करने पर होगी दण्डात्मक कार्रवाई

ऑपरेशन टाईम्स सिंगरौली।। सिंगरौली जिले में गर्मी के मौसम में होने वाली आगजनी की घटनाओं और उनके नुकसान को देखते हुए फसलों के अपशिष्ट डंठल, पराली इत्यादि को जलाने पर रोक लगा दी गई है। 11 अप्रैल 2025 को जिला मजिस्ट्रेट चंद्रशेखर शुक्ला ने इसके लिए आदेश जारी किया है। यह आदेश सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा और लोक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया एवं 10 जून 2025 तक संपूर्ण जिले में लागू रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। हालांकि विशेष परिस्थितियों में इसके लिए कुछ शर्तों के साथ छूट दी जाएगी। गर्मी के सीजन में अक्सर देखा गया है कि ग्रामीण अंचलों के किसान अपनी फसलों के बचे हुए अपशिष्ट को आग में जला देते हैं। कभी कभी इन अपशिष्टों में लगाई जाने वाली आग अनियंत्रित होने के कारण काफी जन हानि हो जाती है। इसके अलावा इन अपशिष्ट के जलने से हानिकारक गैसों का का हवा में मिलना पर्यावरण को भी दूषित करता है। जिसके कारण लोगों को श्वास संबंधी समस्याएं उत्पन्न होने की संभावना बनी रहती है।

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