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29 अप्रैल को थी पेशी, नहीं हुआ जबाब प्रस्तुत, 7 मई को साक्ष्य के साथ प्रस्तुत करें जबाब, नहीं होगी कार्रवाई-जिला सीईओ

ऑपरेशन टाईम्स सिंगरौली।। जिले के महुआगांव पंचायत में निर्माण कार्यों में व्यापक पैमाने पर हुए अनियमितता को लेकर उप सरंपच की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत पर संज्ञान लेते हुए जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी गजेंद्र सिंह नागेश ने सरपंच व सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। उसमें दोनों लोगों को 29 अप्रैल को उनके समक्ष उपस्थित होकर जवाब देने का निर्देश दिया गया था। ज्ञात हो कि महुआ गांव पंचायत की उप सरपंच गीता साहू ने बीते 15 अप्रैल को जिला पंचायत सीईओ से अनियमितता की लिखित शिकायत की थी। आरोप लगाया था कि विकास कार्यों के लिए शासन से मिली राशि का फर्जी वेंडर को भुगतान कर आहरण किया गया है। इसके साथ अन्य आरोपों में निर्माण कार्यों को पूरा कराए बिना पूरी राशि का आहरण, गुणवत्ताहीन कार्य, मजदूरों की जगह मशीन से नाली निर्माण, चांदो रानी तालाब में फर्जी वाहन मालिकों के नाम पर वाहन का भुगतान, सरपंच द्वारा अपने भाई के विवाह में नाश्ते पर व्यय देयक का पंचायत से भुगतान, जायसवाल मिष्ठान भोग के संचालक आनंद जायसवाल के नाम पर 5680 रुपये का देयक लगाकर 8421 रुपये पेमेंट, साप्ताहिक बाजार की बिना नीलामी बैठकी वसूली राशि का प्राभक्षण, पंचायत के हर कार्य को बिना किसी को बताए मनमानी से करना, सरपंच द्वारा पुल निर्माण के मैटेरियल सरिया, सीमेंट व गिट्टी का उपयोग खुद के भवन में कर पंचायत से भुगतान शामिल हैं। जारी आदेश नोटिस में मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने कहा कि 29 अप्रैल को उनके समक्ष उपस्थित होकर कारण बताएं कि क्यों न इस कृत्य के लिए सरपंच के विरुद्ध मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 व सचिव के खिलाफ मध्यप्रदेश पंचायत सेवा (ग्राम पंचायत सचिव अर्हता, भर्ती तथा सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 2011 तथा संशोधित नियम क्रमांक एफ-5-12017-22-पं-1 भोपाल दिनांक 9 अगस्त 2017 में विहित प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाए। इसके साथ ही चेताया है कि अनुपस्थिति की दशा में एकपक्षीय कार्यवाही की जाएगी। इसके अलावा सीईओ ने शिकायतकर्ता उपसरपंच को भी शिकायत के संबंध में साक्ष्य अभिलेख के साथ नियत पेशी दिनांक पर उपस्थित होने के लिए आदेश जारी किया था। नियत पेशी दिनांक पर जिला सीईओ के समक्ष बिना साक्ष्य जुटाए पहुंचे सरपंच व सचिव महुआ गांव पंचायत के सरपंच व सचिव पेशी दिनांक 29/04/25 को बिना जबाब बनाएं पहुंचे कार्यालय, नहीं था साक्ष्य के साथ कोई जबाब, वही सीईओ ने नाराज़गी ज़ाहिर की और 7 मई को पुनः आदेशित किया कि समस्त दस्तावेज साक्ष्य के साथ जबाब दें, अन्यथा होगी कार्रवाई। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि 7 मई को क्या साक्ष्य जुटा पाएंगे या फिर खाली खाली पहुंचेंगे।

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