
ऑपरेशन टाईम्स सिंगरौली।। प्रधानमंत्री आवास शहरी के ऐसे लाभान्वित हितग्राहियों जिनके द्वारा राशि प्राप्त होने के बावजूद भी अपने आवास का निर्माण कार्य पूर्ण नही कराया गया है। ऐसे हितग्राहियो से आवास निर्माण के लिए आवंटित राशि की वशूली उनके अचल सम्पत्ति को कुर्क कर की जायेगी। नगर निगम आयुक्त श्री डी.के शर्मा ने बतया कि ऐसे हितग्राहियो को बार बार आवास निर्माण के लिए प्रेरित किया गया। कई बार समझाईस भी दी गई की शासन द्वारा यह राशि आवास निर्माण के लिए भेजी गई। उक्त राशि का उपयोग केवल आवास निर्माण के लिए ही किया जाना है किंतु हितग्राहियो द्वारा शासन से अनुदान राशि प्राप्त करने के पश्चात भी भवन का निर्माण पूर्ण नही किये जाने से पर ऐसे हितग्राहियों को चिन्हित कर उनके विरूद्ध राशि वशूली की नोटिस जारी की गई है। निगमायुक्त के द्वारा हितग्राही छोटे लाल कुशवाहा पिता बंसी लाल कुशवाहा निवासी वार्ड क्रमांक 28, गोविंद प्रसार साकेत पिता बंसीलाल साकेत निवासी वार्ड 28, जीतलाल कुशवाहा पिता राम चरण कुशवाहा, गंगा प्रसाद साकेत पिता बलराम साकेत, रामबृज कुशवाहा पिता सभापति कुशवाहा, गुलाबी साकेत पति अभिराम साकेत, प्रकाश नारायण दुबे पिता कमला प्रसाद दुबे, लाल चंद साकेत पिता बाबूलाल साकेत, राकेश कुमार पिता बलराम साकेत, जवला प्रसाद घोसिया पिता राम प्यारे घोसिया, बंधु कुशवाहा पिता सदोल कुशवाहा, गोलेन्दर साकेत पिता राजेन्द्र साकेत, दिविधसाकेत पिता नर्मदा साकेत, फूलचंद नापित पिता पुरूशोत्तम नापित, रूप नारायण पिता रामजी साकेत, लीलावती खैरवार पति स्व.मुन्न खैरवार, बोनी चौहान पिता रामलल्लू लोनिया, माया राम साकेत पिता रामल्ललू साकेत, दया राम साकेत पिता राम लल्लू साकेत, राजेश कुमार कुशवाहा पिता हीरालाल कुशवाहा, राम प्रसाद साकेत पिता दुलाराम साकेत, राम प्रसाद शाहू पिता भंजीलाल शाहू, बृजलाल शाह पिता रामकेश शाह तथा घरहु शाह पिता सोमेश्वर शाह सभी निवासी वार्ड क्रमांक 28 को नोटिस जारी करते हुये आवास निर्माण हेतु निर्देशित किया गया। निगमायुक्त द्वारा कहा कि गया दी गई समय सीमा मे अगर उपरोक्त हितग्राहियों द्वारा आवास का निर्माण कार्य पूर्ण नही कराया गया तो संबंधितो के अचल सम्पत्ति को कुर्क कर राशि वशूली की कार्यवाही की जायेंगी।