बहरी थानाक्षेत्र के मारपीट के मामले में न्यायालय ने सुनाई सजा

ऑपरेशन टाईम्स सीधी।। बताया गया कि फरियादी सुकवरिया ने दिनाँक 10/10/2020 को इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई थी कि जब वह उसके देवर की बरसी में घर गई। तब जेठ राजकरण द्वारा उसके साथ गाली-गलौज की। गाली देने से मना करने पर जेठ राजकरण एवं उसकी पत्नी जयंती यादव उर्फ गुडिया द्वारा उसके साथ मारपीट की तथा जान से खत्म करने की धमकी दी। उक्त सूचना के आधार पर थाना बहरी जिला सीधी में अपराध क्रमांक 441/2020 का अपराध पंजीबद्ध किया जाकर गवाहों के कथन लेखबद्ध किए गए एवं शेष विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय सीधी के समक्ष प्रस्तु त किया गया। जिसके न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक 1071/2020 में शासन की ओर से सशक्त पैरवी करते हुए सहायक जिला अभियोजन अधिकारी कु. सीनू वर्मा द्वारा अभियुक्तगण को संदेह से परे प्रमाणित कराया गया। जिसके परिणामस्वरूप माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सीधी की न्यायालय के द्वारा आरोपी 1-जयंती यादव उर्फ गुडिया पति राजकरण यादव, उम्र 35 वर्ष, 2- राजकरण यादव पिता रामऔतार यादव, उम्र 45 वर्ष, दोनों निवासी ग्राम कुकरांव, थाना बहरी, जिला सीधी, (म0प्र0) को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323/34 के अधीन दण्डनीय अपराध के आरोप में दोषसिद्धि पर प्रत्येक अभियुक्त को न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 1000-1000/- कुल राशि 2000/- (दो हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।।