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नया भारत-नया विधान कानून के 1 वर्ष पूर्ण होने पर बरगवां पुलिस द्वारा किया गया कार्यक्रम का आयोजन

ऑपरेशन टाईम्स सिंगरौली।। भारत सरकार द्वारा लागू किए गए तीन नए आपराधिक कानूनों (1) भारतीय न्याय संहिता 2023 (2) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 (3) भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को दिनांक 7 जनवरी 2025 को एक वर्ष पूर्ण हो चुका है। इसी उपलक्ष्य में सिंगरौली पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री के निर्देशन व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक रंजन व एसडीओपी मोरवा केके पांडेय के मार्गदर्शन तथा थाना प्रभारी बरगवां निरीक्षक राकेश शाहू के नेतृत्व में बरगवां पुलिस द्वारा थानाक्षेत्र के कई स्थानों पर व्यापक जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों में आम नागरिकों को नए कानूनों के प्रति जागरूक किया गया एवं उनकी शंकाओं का समाधान भी किया गया।

नए आपराधिक कानून से आम जन के लिए किए गए कुछ प्रमुख प्रावधान:—

ई-एफआईआर की सुविधा—
अब कोई भी व्यक्ति एमपी पुलिस वेबसाइट, एमपी कॉप ऐप या सिटीजन पोर्टल के माध्यम से कहीं से भी ई-एफआईआर दर्ज कर सकता है। किसी भी थाने में एफआईआर दर्ज कराना संभवः है। अब किसी भी थाना क्षेत्र में एफआईआर दर्ज की जा सकती है। जरूरत अनुसार इसे जीरो FIR के रूप में दर्ज कर संबंधित थाना को स्थानांतरित किया जाता है।

गिरफ्तारी से पूर्व संरक्षण—
15 वर्ष से कम और 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति की गिरफ्तारी से पहले पुलिस को सक्षम प्राधिकारी की अनुमति लेना अनिवार्य है। 07 वर्ष से कम सजा वाले अपराधों में पुलिस सीधे गिरफ्तारी नहीं करेगी।

साइबर अपराध व मोबाइल गुमशुदगी पर त्वरित कार्रवाई—
NCRP पोर्टल (https://ncrp.gov.in) और CEIR प्रणाली (https://ceir.gov.in) के माध्यम से साइबर अपराध एवं गुम मोबाइल का शीघ्र समाधान किया जा रहा है। सिंगरौली पुलिस द्वारा आयोजित किये गये जागरूकता कार्यक्रम में शॉर्ट फिल्म, प्रेजेंटेशन, बैनर, फ्लेक्स व पंपलेट्स के माध्यम से आमजन को सरल भाषा में जानकारी दी गई। पुलिस अधिकारियों ने नया भारत नया विधान की अवधारणा को समझाते हुए बताया कि नए कानूनों का उद्देश्य पीड़ित केंद्रित, न्याय त्वरित और तकनीकी रूप से उन्नत व्यवस्था सुनिश्चित करना है। सोशल मीडिया, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। सिंगरौली पुलिस के अधिकृत सोशल मीडिया हैंडल्स पर एनिमेशन वीडियो, शॉर्ट फिल्में और सूचनात्मक पोस्ट के जरिए आम जनता को नियमित जानकारी दी जा रही है।

प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम—
पिछले वर्ष इन कानूनों के लागू होने के बाद जिले में निरंतर थाना प्रभारियों, अनुसंधानकर्ताओं एवं ऑपरेटरों को प्रशिक्षित किया गया। जोन स्तर से लेकर थाना/चौकी स्तर तक सेमिनार, प्रशिक्षण कार्यशालाएँ और वेबिनार आयोजित किए गए। मास्टर ट्रेनर्स के माध्यम से नए कानूनों की बारीकियों को विस्तार से समझाया गया था। नया भारत नया विधान के सफल एक वर्ष पूर्ण होने पर सिंगरौली पुलिस द्वारा यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि प्रत्येक नागरिक नए कानूनों से भलीभाँति परिचित हो। यह पहल सशक्त, सुरक्षित और न्याययुक्त समाज की दिशा में एक मजबूत कदम है।

बरगवां पुलिस द्वारा आयोजित किया गया जागरूकता कार्यक्रम—
थाना बरगवां पुलिस द्वारा नवीन कानूनों के एक वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में भारतीय न्याय प्रणाली में हुए नवीन संशोधनों, पीड़ितों व फरियादियों के अधिकारों एवं त्वरित न्याय की प्रक्रिया के बारे में बताया गया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को इन अधिनियमों के महत्व एवं नागरिकों के अधिकारों के बारे में सरल एवं व्यावहारिक जानकारी दी गई। थाना बरगवां पुलिस द्वारा गोरबी तिराहा बरगवा, कसर, खरखटा, ओढ़गड़ी , उज्जैनी, पचौर में कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसमें जनता से सीधा संवाद स्थापित करते हुए नवीन आपराधिक कानूनों की जानकारी दी गई। इस दौरान वहां उपस्थित नागरिकों को कानूनों की विशेषताएँ, उनके अधिकार एवं अपराधियों के विरुद्ध तेज कार्रवाई की प्रक्रिया के संबंध में विस्तार से बताया गया। वहीं उनके प्रश्नों का उत्तर भी दिया गया।।

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