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2012 में भर्ती हुए 45 ट्रांसपोर्ट कांस्टेबलों की 12 साल बाद नियुक्तियां हुई अवैध घोषित,मचा हड़कंप


ऑपरेशन टाइम्स भोपाल।। 2012 में परिवहन विभाग में भर्ती हुए 45 कांस्टेबल की नियुक्तियां निरस्त की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर की गई इस कार्रवाई के आदेश परिवहन सचिव सीबी चक्रवर्ती की ओर से जारी किए गए हैं। 19 सितंबर को जारी आदेश बुधवार को सामने आया। इस भर्ती में महिलाओं के लिए आरक्षित पदों पर पुरुष उम्मीदवारों को नि​युक्ति दी गई थी। इस संबंध में हिमाद्री राजे की ओर से 2013 में हाईकोर्ट की ग्वालियर बैंच में याचिका लगाई गई थी। इस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने 2014 में ही पुरुष कांस्टेबल की नियुक्तियों को अवैध करार दिया था। हालांकि हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई थी। 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के फैसले को सही माना और नियुक्तियां रद्द करने आदेश जारी किया था। सरकार की रिव्यू पिटीशन भी खारिज हो गई। बावजूद इसके सरकार ने कार्रवाई नहीं की तो हिमाद्री राजे ने सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की है। अवमानना याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से 13 सितंबर को होने वाली सुनवाई में इन 45 कांस्टेबल की नियुक्तियोंं के संबंध में कार्रवाई कर आदेश पेश करना था। लेकिन, आदेश 19 सितंबर को जारी हुआ है। हालांकि, किन्हीं कारणों से 13 सितंबर की सुनवाई भी टल गई थी। अब अगली सुनवाई से पहले कार्रवाई करने की तैयारी है।

पुरुष उम्मीदवार जैसी योग्यता—
याचिकाकर्ता हिमाद्री राजे को भी इस भर्ती में शामिल होना था। लेकिन भर्ती के नियमों में पुरुष उम्मीदवार की तरह ही महिला उम्मीदवारों के लिए भी ऊंचाई और सीने के माप जैसी योग्यताएं मांगी गई थीं। ये योग्यताएं पूरी नहीं कर पाने के चलते वे भर्ती के लिए आवेदन नहीं कर पाईं। तब उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

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