नाबालिग का अपहरण कर बेचने व बलात्कार करने के अभियुक्तों को सजा

ऑपरेशन टाईम्स सीधी।। एक महिला नाबालिग का अपहरण कर बैढन ले जाकर एक युवक को 70 हजार रुपए में बिक्री कर दी। युवक तीन माह तक उसे अपने पास रखकर बालात्कार करता रहा। बहरी थाना पुलिस द्वारा मोबाइल लोकेशन के आधार पर पीड़िता को दस्तयाब कर परिजनों के सुपुर्द कर दिया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अपराध पंजीवद्ध किया। प्रकरण में विषेश न्यायालय पाक्सो एक्ट के द्वारा अपहरण करने वाली आरोपी को दस वर्ष सश्रम कारावास व छह हजार रुपए अर्थदंड तथा खरीद फरोक्त करने वाले आरोपी बसंत पिता पृथ्वी चमार (34) निवासी ग्राम थापुल, थाना बिहारीगंज जिला सहारनपुर (उप्र) को 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 32 हजार रुपए अर्थदंड की सजा से दडित किया है। बताया गया कि बहरी थाना अंतर्गत निवासी पीड़िता की मां थाना पहुंचकर 17 वर्षीय पुत्री की गुमशुदगी की सूचना दर्ज करवाई गई। पुलिस द्वारा गुमशुदगी दर्ज कर करीब तीन माह बाद लड़की को दस्तयाब किया गया। पीड़िता द्वारा बताया गया कि उसके पड़ोस की रहने वाली एक महिला नौकरी दिलवाने का लालच देकर बैढन लेकर गई। जहां पांच दिन मजदूरी करवाने के बाद उसे बिहारीगंज ले जाकर बसंत चमार के कमरे में छोड़कर महिला चली गई। जब पीड़िता अपने घर जाने को बोली तब बसंत ने बताया कि तुम्हे मैं 70 हजार रुपए में खरीद लिया हूं। उसे मंदिर में ले जाकर विवाह किया और तीन माह तक उसके साथ जोर जबरदस्ती कर बालात्कार करता रहा। बहरी थाना पुलिस द्वारा आरोपियों के खिलाफ अपराध पंजीवद्ध कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में शासन की तरफ से पैरवी जिला लोक अभियोजन अधिकारी भारती शर्मा द्वारा पैरवी करते हुए दोषसिद्ध करवाई। जिसके आधार पर न्यायालय द्वारा दंडित किया गया। अर्थदंड की राशि से न्यायालय ने अपील अवधि पश्चात अपील न होने की स्थिति में पीड़िता को क्षतिपूर्ति स्वरूप 36 हजार रुपए दिलाये जाने का आदेश पारित किया गया। इसके अतिरिक्त पीड़िता को पचास हजार रुपए प्रतिकर के रूप में अदा किए जाने के परिप्रेक्ष्य में सचिव जिला विधिक प्राधिकरण को पत्र सहित निर्णय की प्रति प्रेषित की गई।