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किशोरी से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 5 महीने के अंदर न्यायालय ने सुनाया आजीवन कारावास की सजा, गोरबी पुलिस चौकी क्षेत्र का था मामला

एसपी ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए समय-समय पर दिए दिशा-निर्देश

ऑपरेशन टाईम्स सिंगरौली।। विशेष न्यायालय पाक्सो कोर्ट बैढ़न न्यायाधीश की अदालत द्वारा 13 वर्षीय नाबालिक से दुराचार के आरोपी को अर्थदंड के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। ज्ञात हो कि गोरबी चौकीक्षेत्र अंतर्गत 6 मई को एक गांव में अपने रिश्तेदारों के साथ पड़ोस के छठी कार्यक्रम में शामिल होने गई 13 वर्षीय किशोरी वहां से देर रात 10 बजे शौच के लिए निकली थी। पर वह वापस घर नहीं पहुंची। इसके बाद परिजनों ने थाने का रुख किया। इस मामले में वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन पर गोरबी चौकी प्रभारी एसआई भिपेंद्र पाठक ने नाबालिका की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की थी। वहीं छानबीन में पता चला की खुटार चौकी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम करकोसा का पवन कुमार केवट उस रात वहां कार्यक्रम में शामिल होने आया था और वह पीड़ित के पिता को पूर्व से ही जानता था। शक की सुई पवन पर घूमती देख पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की और विगत 36 घंटे के भीतर किशोरी को वहां से बरामद कर किशोरी के बयान एवं उसके मेडिकल परीक्षण के आधार पर आरोपी के विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।

संवेदनशील मामले में एसपी ने स्वतः लिया था संज्ञान—
पीड़िता के मेडिकल परीक्षण में यह बात सामने आई थी कि किशोरी 6 माह से गर्भवती थी। ऐसी स्थिति में एसपी निवेदिता गुप्ता ने स्वतः संज्ञान लेकर गोरबी चौकी पुलिस को कार्यवाही के लिए निर्देशित किया। वही उच्च न्यायालय के दिए गए आदेश एवं निर्देश के तहत जिला चिकित्सालय एवं श्याम शाह मेडिकल कॉलेज रीवा से समन्वय स्थापित कर नाबालिक बालिका का सुरक्षित गर्भपात भी कराया गया।

फास्ट ट्रैक की तरह चला यह मामला—
6 मई को हुए इस घटनाक्रम के बाद पुलिस की सक्रियता के कारण विगत 5 महीनों में ही आरोपी को सजा सुना दी गई। इसके लिए लगातार मामले में तेजी लाते हुए एएसपी शिवकुमार वर्मा एवं एसडीओपी कृष्ण कुमार पाण्डेय के मार्गदर्शन में तत्कालिक निरीक्षक अशोक सिंह परिहार समेत वर्तमान निरीक्षक कपूर त्रिपाठी ने गवाहों के बयान समेत अन्य औपचारिकताएं पूरी की गई और 1 अक्टूबर को न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए अपने शेष प्राकृतिक जीवन के लिए कारावास की सजा सुनाते हुए अर्थदंड भी दिया गया है। मामले में अभियोजन की ओर से एडीपीओ आनंद कमलापुरी ने अभियोजन के पक्ष को रखा था।।

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