अवयस्क अभियोक्त्री के साथ दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने आरोपी को सुनाया 20 वर्ष की सजा

ऑपरेशन टाईम्स सीधी।। दिनांक 13/04/2021 को अवयस्क अभियोक्त्री उम्र 17 वर्ष अपने घर से शाम करीब 04:00 बजे डाक बंगला स्थित हनुमान मंदिर में प्रसाद लेने के लिये निकली थी लेकिन शाम करीब 6:00 बजे तक वापस घर नहीं आयी। पास-पड़ोस व नाते रिश्तेदारी में पता किया लेकिन नहीं मिली। तब अभियोक्त्री की माँ ने उसकी नाबालिग पुत्री अभियोक्त्री को अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के संबंध में थाना कोतवाली सीधी में रिपोर्ट लिखायी। थाना कोतवाली सीधी में प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध क्रमांक 0368/2021 दिनांक 14/04/2021 अंतर्गत धारा 363 भा.दं.सं. पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। दिनांक 14/04/2021 की रात्रि में अभियोक्त्री स्वयं से घर वापस आ गयी और पूछताछ करने पर अपनी माँ, पिता एवं बड़ी माँ को यह जानकारी दी कि आरोपी उसे अपने घर कुकड़ीझर ले गया था और अपने घर रखकर उसके साथ दो बार गलत काम किया था। अभियोक्त्री के दस्तयाब होने दस्तयाबी पंचनामा बनाये जाने के पश्चात अभियोक्त्री को उसकी माँ को सुपर्द कर सुपुर्दगी पंचनामा तैयार किया गया। अभियोक्त्री एवं साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गए। पुलिस द्वारा विवेचना पश्चात् धारा 363, 376(2) (द) एवं धारा 3 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पत्र तैयार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुसत किया गया। जिसके न्यायालयीन विशेष सत्र प्रकरण क्रमांक 69/2021 में शासन की ओर से सशक्त पैरवी करते हुए जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती भारती शर्मा द्वारा अभियुक्तगण को संदेह से परे प्रमाणित कराया गया। जिसके परिणामस्वरूप माननीय विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो एक्ट सीधी की न्यायालय के द्वारा आरोपी गुड्डू साकेत तनय सुदामा साकेत, उम्र-29 वर्ष, निवासी ग्राम-कुकड़ीझर, थाना कोतवाली सीधी, जिला सीधी, (म.प्र.) को धारा 366 भादवि के अपराध में कुल 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5,000/- रू. अर्थदण्ड एवं 5 (एल)/6 पॉक्सो एक्ट के अपराध में कल 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 20,000/- एवं 5,000/- रू. अर्थदण्ड एवं 5 (एल)/6 पॉक्सो एक्ट के अपराध में कुल 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 20,000/- रू. अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड की धनराशि रूपये 25,000/-रूपये (पच्चीस हजार रूपये मात्र) अभियोक्त्री को धारा 357(1) (बी) दं.प्र.सं. के प्रावधानों के अनुसार अपील अवधि पश्चात अपील न होने की स्थिति में अभियोक्त्री को क्षतिपूर्ति स्वरूप दिलाये जाने का आदेश पारित किया गया। इसके अतिरिक्त अभियोक्त्री को 50,000/- (पचास हजार रूपये) प्रतिकर के रूप में अदा किये जाने के परिप्रेक्ष्य में माननीय सचिव जिला विधिक प्राधिकरण, जिला सीधी म.प्र. को पत्र सहित निर्णय की प्रति प्रेषित की गई।।