सिंगरौली

महिला मजदूर की पत्थर से प्रहार कर हत्या करने वाले को उम्रकैद

ऑपरेशन टाईम्स सिंगरौली।। अपर सत्र न्यायाधीश वारीन्द्र कुमार तिवारी के न्यायालय ने हत्या के एक चर्चित मामले के अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा का फैसला सुनाया है। न्यायालय ने वैढ़न थाना क्षेत्र के 11 जुलाई 2017 को हुई महिला मजदूर की हत्या के मामले में पुलिस व अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तथ्यगत विभिन्न साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी पाये जाने पर उपरोक्त सजा सुनाई है। न्यायालय ने अभियुक्त लाले सिंह गोड़ निवासी कोयलखूंथ थाना माड़ा को भादंसं की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा का फैसला सुनाया है। न्यायालय ने अभियुक्त को उक्त अपराध के लिए 5 हजार रू पये का अर्थदंड अधिरोपित किये जाने का दंडादेश भी पारित किया है। न्यायालय ने मामले को विरल से विरलतम श्रेणी का न होने से अभियुक्त को दी गई कारावासीय व अर्थदंड की सजा को पर्याप्त माना है।

चोटों के निशान मिले थे शव पर—
बताते चलें कि मामले में 12 जुलाई 2017 को वैढ़न थाना क्षेत्रान्तर्गत कचनी नाले के समीप सुबह एक अज्ञात महिला का शव अर्धनग्र अवस्था में मिलने की सूचना पुलिस को मिली थी। घटना स्थल पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना व शव पर चोटें मिलने से प्रथम दृष्टया हत्या करार दिया। मामले की पड़ताल कर पुलिस ने मृतका की शिनाख्तगी के पश्चात आरोपी को गिरफतार कर हत्या के मामले का खुलासा भी कर दिया था।

पुलिस ने कैसे किया पर्दाफाश—
अज्ञात महिला की अंधी हत्या के मामले में कोतवाली थाना टीआई सह पुलिस विवेचक मनीष त्रिपाठी ने कड़ी दर कड़ी जोड़कर आरोपी को सलाखों के पीछे पहुंचाया बल्कि मामले का खुलासा करने में भी सफलता प्राप्त की। उन्होंने मामले के समस्त साक्ष्यों को समाहित कर चालान सहित आरोपी को न्यायालय समक्ष पेश किया था। न्यायालय में अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक बीएम शाह ने मामले में पक्ष रखा।

साथ में करती थी मजदूरी—
अभियोजन के अनुसार मृतका के मर्ग की जांच के दौरान सबसे पहले कोतवाली पुलिस को शव के पास दो जोड़ी चप्पल मिले थे। जिसमें एक मृत महिला के थे और दूसरे पुरूष के थे। मृतका के चेहरे, सिर व छाती पर गंभीर चोट के निशान मिले थे, जिससे स्पष्ट हो गया कि इसकी हत्या की गयी है। पुलिस ने मृतका की शिनाख्त पर फोकस किया। पुलिस को सुराग लगा कि मृतका लाले सिंह गोड़ के साथ कचनी के समीप किसी निर्माणाधीन मकान में मजदूरी करती थी। पुलिस ने लाले सिंह को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने बताया कि पानपती उसके साथ मजदूरी करती थी।

कोतवाली थाना क्षेत्र में कचनी नाले के समीप 7 वर्ष पूर्व हुई थी महिला की हत्या,महिला के साथ आरोपी ने पी थी शराब—
घटना के संबध में उसने बताया कि पानपती और मैंने उस दिन शाम को नाले के समीप सड़क के किनारे मदिरापान किया था। इस बीच महिला को एकांत में टीले पर ले गया था और ज्यादती का प्रयास किया था। जिसका उसने विरोध किया तो गुस्से में आकर मैंने पत्थर पटककर उसके सिर और छाती पर मारा था। जब महिला शांत पड़ तो उसे वहीं छोड़कर अपने घर चला गया था। आरोपी ने बरामद चप्पलें पहचानी थीं। पुलिस ने आरोपी लाले सिंह गोड़ पिता प्रेम सिंह निवासी कोयलखूंथ थाना माड़ा के विरूद्ध भादंसं की धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया एवं विधि अनुरूप आगे की कार्यवाही की।

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