MP ट्रांसफर नीति में बड़ा बदलाव, शिक्षा विभाग में अब डिजिटली होंगे सभी तबादले

ऑपरेशन टाईम्स भोपाल।। मध्यप्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षकों और कर्मचारियों के तबादले (ट्रांसफर) को लेकर बड़ी प्रशासनिक पहल की है। मध्यप्रदेश स्कूली शिक्षा विभाग ने ट्रांसफर नीति‑2022 में संशोधन करते हुए नई व्यवस्था लागू कर दी है। जो 7 से 16 जून 2025 तक प्रभावी रहेगी। मध्यप्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षकों और कर्मचारियों के सभी तबादले अब Education Portal 3.0 के माध्यम से पूरी तरह ऑनलाइन किए जाएंगे। तबादले की नई नीति पारदर्शिता, समयबद्धता और स्थायित्व को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है।
ट्रांसफर नीति में नए बदलाव में तबादले के लिए तय की गई है सीमा—
नए आदेश के अनुसार तबादले की प्रक्रिया 7 जून से 16 जून 2025 तक चलेगी। इस अवधि के भीतर ही सभी प्रस्ताव दाखिल कर ट्रांसफर आदेश जारी किए जाएंगे। प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तारीख 14 जून तय की गई है जबकि 16 जून तक सभी आदेश पोर्टल पर प्रकाशित कर दिए जाएंगे।
शिक्षा विभाग में परिवर्तित ट्रांसफर प्रक्रिया होगी पूरी तरह ऑनलाइन—
ट्रांसफर की पूरी प्रक्रिया Education Portal 3.0 के माध्यम से संचालित की जाएगी। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा लॉग इन कर प्रस्ताव दर्ज किया जाएगा। कलेक्टर डिजिटल स्वीकृति देंगे और अंत में प्रभारी मंत्री की सहमति से जिला शिक्षा अधिकारी डिजिटल हस्ताक्षरित आदेश पोर्टल पर जारी करेंगे। नई ट्रांसफर नीति का उद्देश्य ट्रांसफर प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाना और भ्रष्टाचारमुक्त करना है। इससे विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिरता बनाए रखना है। इसके जरिए निर्णय प्रक्रिया को स्थानीय स्तर पर अधिक सशक्त बनाना है। इस बदलाव से ये सुनिश्चित करना है कि छात्र-शिक्षक अनुपात सही बना रहे और तबादले सिर्फ ज़रूरत के आधार पर हो।
नई ट्रांसफर नीति में ऑफलाइन ट्रांसफर आदेश मान्य नहीं होंगे—
गौरतलब है मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग विभाग द्वारा परिवर्तित तबादला नीति के तहत ट्रांसफर की पूरी प्रक्रिया Education Portal 3.0 के माध्यम से संचालित की जाएगी। जिसके सख्त नियम और प्रतिबंध सभी पर लागू होंगे। हालांकि छात्र संख्या 10 से कम वाले स्कूलों से किसी शिक्षक का ट्रांसफर नहीं किया जाएगा ताकि ग्रामीण क्षेत्रों की शिक्षा प्रभावित न हो।
म्यूचुअल ट्रांसफर केवल उन्हीं का मान्य, जिनका पद- विषय समान हो—
पारस्परिक (म्यूचुअल) ट्रांसफर केवल उन्हीं शिक्षकों के बीच मान्य होगा। जिनका पद और विषय समान हो। हालांकि जिन कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति 31 मई 2025 से एक वर्ष के भीतर है। वे म्यूचुअल ट्रांसफर के पात्र नहीं होंगे। वहीं जिला स्तर से केवल जिला कैडर के कर्मचारियों का ही ट्रांसफर संभव होगा। अन्य सभी श्रेणियों के ट्रांसफर राज्य स्तर से किए जाएंगे। कुल मिलाकर मध्यप्रदेश सरकार का यह कदम डिजिटल इंडिया की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इससे अब शिक्षा विभाग की ट्रांसफर प्रक्रिया अधिक जवाबदेह, निष्पक्ष और पारदर्शी होगी। इस बदलाव से शिक्षकों को भी समय पर सही जानकारी और निष्पक्ष अवसर मिल सकेंगे।
नई ट्रांसफर नीति के तहत इन कर्मचारियों के जिला स्तर पर होंगे तबादले—
नई ट्रांसफर नीति के तहत जिन कर्मचारियों के तबादले जिला स्तर पर होंगे। उनमें प्राथमिक शिक्षक, सहायक शिक्षक (सामान्य एवं विज्ञान) प्राथमिक विद्यालय प्राचार्य, लिपिकीय वर्ग और चतुर्थ श्रेणी (भृत्य) कर्मचारी शामिल हैं। इनका ट्रांसफर जिला शिक्षा अधिकारी की अनुशंसा फिर कलेक्टर और अंततः प्रभारी मंत्री की मंजूरी से किया जाएगा।।