गुरुग्राम कोर्ट ने POCSO मामले में टीवी एंकर चित्रा त्रिपाठी, सैयद सुहैल के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट किया जारी

ऑपरेशन टाईम्स गुरुग्राम।। हरियाणा के गुरुग्राम की एक विशेष अदालत ने 2013 के एक पोक्सो मामले में टीवी समाचार एंकर चित्रा त्रिपाठी (एबीपी न्यूज) और सैयद सुहैल (रिपब्लिक भारत) के खिलाफ गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अश्विनी कुमार मेहता ने उनकी जमानत रद्द करने और अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट के उनके अनुरोध को खारिज करने के बाद यह आदेश पारित किया। अदालत ने संबंधित एसएचओ को 30 नवंबर तक वारंट तामील करने और वारंट तामील न होने की स्थिति में व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया। त्रिपाठी ने महाराष्ट्र चुनाव की कवरेज के लिए नासिक की यात्रा का हवाला देते हुए छूट मांगी जबकि सुहैल ने उपचुनाव की कवरेज के लिए कानपुर की यात्रा के आधार पर राहत मांगी। अदालत ने उनकी याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि दोनों एंकर कानूनी प्रक्रिया को हल्के में ले रहे हैं। यह मामला त्रिपाठी, सुहैल और अन्य सहित आठ पत्रकारों के खिलाफ आरोपों से संबंधित है, जिन पर स्वयंभू धर्मगुरु आसाराम बापू से जुड़े यौन उत्पीड़न मामले से जुड़ी 10 वर्षीय लड़की और उसके परिवार के “छेड़छाड़, संपादित और अश्लील” वीडियो प्रसारित करने का आरोप है। पत्रकारों पर आपराधिक साजिश, जालसाजी और POCSO अधिनियम और IT अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने का आरोप है। आईपीसी की धारा 120बी (आपराधिक षडयंत्र), धारा 469 और धारा 471 (जालसाजी), आईटी अधिनियम की धारा 67बी (बच्चों को ऑनलाइन प्रताड़ित करना), धारा 67 (यौन रूप से स्पष्ट सामग्री प्रकाशित या प्रसारित करना), और पोक्सो अधिनियम की धारा 23 (मीडिया द्वारा बच्चे की पहचान का खुलासा) और धारा 13सी (बच्चे का अशिष्ट या अश्लील चित्रण) के तहत आरोप तय किए गए हैं। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि मामले में जल्द से जल्द सुनवाई की जरूरत है, क्योंकि इस मामले में पहले ही नौ साल की देरी हो चुकी है। पत्रकारों पर आरोप है कि उन्होंने जालसाजी करके अश्लील सामग्री प्रसारित की, जिससे पीड़िता और उसके परिवार की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची।