सीधी

नेशनल लोक अदालत के संबंध में समस्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण एवं अधिवक्तागण के साथ की गर्दै बैठक

ऑपरेशन टाईम्स सीधी।। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीधी के अध्यक्ष संजीव कुमार पाण्डेय के मार्गदर्शन में वर्ष 2024 में आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालतों के क्रम में वर्ष की अंतिम एवं चौथी नेशनल लोक अदालत का आयोजन दिनांक 14 दिसंबर 2024 को जिला न्यायालय सीधी तथा सिविल न्यायालय चुरहट, रामपुर नैकिन एवं मझौली में किया जायेगा। दिनांक 14 दिसंबर 2024 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण हेतु दिनांक 09/12/2024 दिन सोमवार को प्रधान जिला न्यायाधीश संजीव कुमार पाण्डेय के मागदर्शन में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीधी वीरेन्द्र जोशी द्वारा समस्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण एवं अधिवक्तागण के साथ बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में श्री जोशी ने कहा कि अधिवक्ताओं के सहयोग के बिना न्यायदान की प्रक्रिया अधूरी है। उक्त बैठक में मुकेश कुमार प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, अध्यक्ष जिला अभिभाषक संघ बृजेन्द्र सिंह, राजेश श्रीवास्तव प्रथम जिला न्यायाधीश, गौतम कुमार गुजरे चतुर्थ जिला न्यायाधीश, सुश्री उर्मिला यादव प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सीधी के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, सोनू जैन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला विधिक सहायता अधिकारी सिद्धार्थ शुक्ला,देवेन्द्र प्रसाद मिश्रा चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल, विनोद कुमार श्रीवास्तव डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल, असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल देवेन्द्र प्रसाद द्विवेदी, असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल ऋषभ सिंह पैनल अधिवक्तागण अरविंद शुक्ला, रामभजन गुप्ता, परमसुख शुला, प्रमोद पाण्डेय, श्रीमती सुजाता मिश्रा, फूलचंद गुप्ता, सतीश कुमार उर्मलिया, अरविंद गोस्वामी सहित जिला प्राधिकरण के कर्मचारीगण उपस्थित रहे। नेशनल लोक अदालत में न्यायालय में लंबित राजीनामा योग्य प्रकरणों एवं प्री-लिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण किया जावेगा। लोक अदालत के माध्यम से राजीनामा योग्य आपराधिक प्रकरणों, सिविल प्रकरणों, चेक बाउंस प्रकरणों, वैवाहिक एवं पारिवारिक प्रकरणों, विद्युत अधिनियम के प्रकरणों, धन वसूली प्रकरणों आदि का निराकरण पक्षकारों की आपसी सहमति से किया जावेगा। नेशनल लोक अदालत में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 एवं 135 के अंतर्गत न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के लिए निम्नदाब श्रेणी के समस्त घरेलू, समस्त कृषि, 5 किलो वाट तक के गैर घरेलू, 10 अश्वशक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को छूट दी जावेगी। इन प्रकरणों में प्री-लिटिगेशन स्तर पर कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि में 30 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात प्रत्येक छः माही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जावेगी। लिटिगेशन स्तर पर कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व कीराशि में 20 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात प्रत्येक छः माही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जावेगी। सामान्य विद्युत देयकों के विरूद्ध बकाया राशि पर कोई छूट नहीं दी जावेगी। यह छूट मात्र नेशनल लोक अदालत दिनांक 14/12/2024 में समझौता करने के लिए ही लागू रहेगी। अपराध शमन फीस, अधिनियम के प्रावधान अनुसार वसूल की जावेगी। वीरेन्द्र जोशी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीधी ने अपील की है कि दिनांक 14 दिसंबर 2024 को न्यायालय में उपस्थित होकर अपने राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण कराये तथा विवाद विहीन समाज की संकल्पना में न्यायिक प्रक्रिया में सहयोग प्रदान करे।

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