
जर्नलिस्ट लक्ष्मण चतुर्वेदी…
ऑपरेशन टाईम्स सिंगरौली।। हत्या के एक चिन्हित व सनसनीखेज मामले में चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश देवसर दिनेश कुमार शर्मा की न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास समेत दो हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। मामले की विवेचना कर रहे तत्कालीन थाना प्रभारी सरई डॉ ज्ञानेंद्र सिंह की उत्कृष्ट विवेचना में आरोपी को महज डेढ़ साल के अंदर सजा सुनाया गया है। श्री सिंह की माने तो दिनांक 05/09/2023 को समय करीबन 11:30 बजे प्रमिला सिंह नामक महिला अपना काम करके वापस घर की ओर आ रही थीं। हरिहर सिंह के घर के पास तिराहे पर ग्राम खनुआ नया में जैसे ही वह पहुंची थी वैसे ही हरिहर सिंह हाथ में लोहे का धारदार हथियार (बलुआ/फरसा) से प्रमिला सिंह के साथ मारपीट किया। जिससे उसे गर्दन में गंभीर चोटें आईं और खून निकलने लगा। जिससे वह जमीन पर गिर गई तथा उनकी गर्दन का आधे से ज्यादा हिस्सा कट गया और प्रमिला सिंह की मौके पर ही मृत्यु हो गई। फरियादी अजीत सिंह के भाई लालशाय सिंह घटनास्थल पर मौजूद थे। वह अपने प्लाट पर जा रहे थे। अजीत सिंह व लालशाय सिंह प्रमिला सिंह को बचाने के लिए दौड़े तब तक आरोपी हरिहर सिंह भूपेन्द्र सिंह के घर की तरफ भाग गया व भूपेन्द्र सिंह व लोली सिंह की उसने बलुआ के बेंत से मारपीट की। जिससे उन्हें भी चोटें आई। सूचना मिलते ही तत्कालीन थाना प्रभारी सरई डॉ. ज्ञानेंद्र सिंह दल बल के साथ तत्काल घटनास्थल पहुंचकर आरोपी को घेराबंदी कर अपने कब्जे में लेकर विवेचना प्रारंभ की गई थी। विवेचना के क्रम में तकनीकी साक्ष्य का उपयोग करते हुए आरोपी के कब्जे से धारदार हथियार बका जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था।विवेचना की आवश्यक कार्यवाही पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। गौरतलब हो कि घटना की गंभीरता को देखते हुये पुलिस द्वारा प्रकरण को सनसनीखेज की श्रेणी में चिन्हित कर चालान माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। तत्कालीन पुलिस अधीक्षक द्वारा मामले को चिन्हित प्रकरण में शामिल किया गया था।
पुलिस की कार्यवाही— फरियादि की उक्त रिपोर्ट पर थाना सरई में अभियुक्त के विरुद्ध अपराध कमांक 1005/2023 अन्तर्गत् धारा 341, 302, 323 भादवि पंजीबद्ध किया गया था। माननीय न्यायालय दिनेश कुमार शर्मा चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश देवसर जिला सिंगरौली द्वारा प्रकरण के विचारण उपरांत आरोपी हरिसिंह गोंड़ के विरूद्ध हत्या का अपराध प्रमाणित पाये जाने पर आरोपी को आजीवन करावास समेत दो हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।।