ग्राम पंचायत बोड़ी के सरहा में आयोजित हुई विधिक साक्षरता शिविर
बालकों का संरक्षण अधिनियम, मोटर एक्ट, घरेलू हिंसा, शिक्षा सहित दी कानूनी जानकारी

ऑपरेशन टाईम्स सिंगरौली।। नालसा की कार्ययोजना अनुसार एवं प्रधान जिला न्यायाधीश आर.एन. चंद व विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव/जिला न्यायाधीश सुधीर सिंह राठौड़ के निर्देशन एवं तहसील विधिक सेवा समिति अध्यक्ष/जिला न्यायाधीश दिनेश शर्मा के मार्गदर्शन में पैरालीगल वालंटियर अमरीश पाठक द्वारा दिनांक 27 दिसंबर 2024 दिन शुक्रवार को ग्राम पंचायत बोड़ी के ग्राम सरहा में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। वहीं बतौर मुख्य अतिथि के रूप में जिला न्यायाधीश विजय सोनकर मंचासीन रहे। कार्यक्रम की शुरुआत सर्व प्रथम मां वीणा वादिनी के छायाचित्र पर धूप दीप अर्पित कर किया गया। तत्पश्चात् मंचासीन अतिथियों का परिचय कराया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला न्यायाधीश विजय सोनकर ने विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत मिलने वाली निःशुल्क विधिक सेवाओं की विस्तार पूर्वक जानकारी दी, वहीं उन्होंने प्राधिकरण के अंतर्गत मिलने वाली विविध बारीकी जानकारियों से भी ग्रामीणों को रूबरू कराया। जिला न्यायाधीश श्री सोनकर द्वारा उपस्थित ग्रामीण जनों को कानून की सामान्य जानकारियों से अवगत कराते हुए अपराध से बचने एवं कानून का पालन करने की समझाइश दी गई। साथ ही बालकों के प्रति संरक्षण अधिनियम 2012 की विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए बताया गया कि यह कानून बालकों के प्रति होने वाले लैंगिक अपराधों से बचाव हेतु बनाया गया है। ऐसे मामलों की त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विशेष न्यायालयों की स्थापना भी की गई है। इस अधिनियम के तहत, बच्चों के साथ यौन अपराध करने वालों के लिए कठोर दंड का प्रावधान भी किया गया है। वहीं उन्होंने जमीन सम्बंधित होने वाले छोटे मोटे अपराध, साइबर अपराध, मोटर एक्ट, घरेलू हिंसा सहित कानून की अन्य सामान्य जानकारियों से अवगत कराते हुए कानून का पालन करने एवं अपराध से बचने की सलाह दी। कार्यक्रम का संचालन पीएलवी अमरीश पाठक द्वारा किया गया तो आभार ग्राम पंचायत सचिव बालेन्द शेखर द्विवेद्वी द्वारा व्यक्त किया गया। इस दौरान विधिक सेवा से अमित सिंह, कमलेश द्विवेदी एवं ग्राम पंचायत सरपंच, रोजगार सहायक, चौकीदार सहित सैकड़ों की तादाद में स्थानीय ग्रामीण जन उपस्थित रहे।