रीवा

विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट की अदालत ने सुनाया फैसला, 7 गांजा तस्करों को 12-12 साल की सजा

• बिछिया पुलिस ने चार वर्ष पूर्व की थी कार्रवाई • कंटेनर से बरामद हुआ था साढ़े 15 क्विंटल गांजा

ऑपरेशन टाईम्स रीवा।। गांजा तस्करी करने वाले सात आरोपियों को न्यायालय ने दोषी करार दिया है। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट की अदालत ने आरोपियों को 12-12 वर्ष के सश्रम कारावास व अर्थदंड से दंडित किया है। वहीं एक आरोपी को साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त कर दिया गया है। उक्त कार्रवाई चार साल पूर्व बिछिया थाना की पुलिस ने किया था। बताया गया है कि बिछिया पुलिस ने करीब चार साल पहले ट्रक कंटेनर नंबर यूपी 21 एएन 5455 को सिलपरा के पास घेराबंदी कर पकड़ा था। इस दौरान कंटेनर में अलग से बने केबिन में गांजा की खेप छिपा कर उड़ीसा से रीवा लाई गई थी। पुलिस ने कंटेनर के केबिन से 15 क्विंटल 50 किलो गांजा बरामद किया था। साथ ही इस मामले में 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इसके बाद जांच उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया गया था। जहां लोक अभियोजक की ओर से प्रस्तुत किये गये साक्ष्य एवं गवाहों से सहमत होते हुये न्यायालय ने सात आरोपियों को 12-12 वर्ष के सश्रम कारावास व एक-एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। वहीं एक आरोपी को बाइज्जत बरी कर दिया गया है। ज्ञात हो कि उक्त कार्रवाई तत्कालीन आईजी उमेश जोगा के निर्देश पर बिछिया थाना प्रभारी जगदीश सिंह ठाकुर ने किया था।

इन आरोपियों को मिली सजा—
न्यायालय द्वारा जिन आरोपियों को सजा सुनाई गई है। उनमें वसीम खान पुत्र सकील अहमद 25 वर्ष निवासी सैसपुर थाना बिलारी जिला मुरादाबाद यूपी, यूनुस खान पुत्र छोटे खांन 19 वर्ष निवासी सतारंज थाना बिलारी जिला मुरादाबाद, राजेश सिंह बघेल पुत्र लालमणि सिंह 42 वर्ष निवासी ग्राम बीड़ा थाना सेमरिया, विक्रम सिंह वैस पुत्र छोटेलाल सिंह 46 वर्ष निवासी गाजन वैसन टोला थाना रामपुर बघेलान, आनन्द साकेत पुत्र बेनी साकेत 35 वर्ष, अनन्त पटेल पुत्र ददन प्रसाद पटेल 34 वर्ष निवासी बीड़ा थाना सेमरिया, निशार खान पुत्र जुम्मा मुसलमान 40 वर्ष निवासी कब्रिस्तान जगतपुरी रुस्तम नगर शाहसपुर जिला मुरादाबाद यूपी शामिल हैं। वहीं प्रतीक सिंह को साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त कर दिया गया।

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