सीधी जिले के बरिगंवा में पुलिस बल के चांदमारी अभ्यास के लिए अस्थाई फायरिंग रेंज घोषित

ऑपरेशन टाईम्स सीधी।। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी स्वरोचिष सोमवंशी द्वारा आदेश जारी कर पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों के चांदमारी का अभ्यास के लिए वर्तमान आवश्यकता के दृष्टिगत आयुध नियम 2016 के नियम 38 के अधीन ग्राम बरिगंवा तहसील गोपद बनास की खसरा क्रमांक 289 रकवा 2.21 हे., 294 रकवा 2.11 हे., 293 रकवा 0.8600 हे., 295 रकवा 0.2200 हे., 296 रकवा 1.9500 हे., 297 रकवा 1.1600 हे., 298 रकवा 0.500 हे., 300 रकवा 2.3600 हे. कुल किता 08 योग रकवा 11.3700 हे. भूमि को 30 दिवस के लिए पुलिस बल के चांदमारी अभ्यास के लिए अस्थाई फायरिंग रेंज घोषित किया गया है। उक्त स्थल पर फायरिंग रेंज बनाने के लिये रेंज सुरक्षा नियमों का पालन करना जरूरी होगा। जिसके अंतर्गत फायरिंग लाइन पर सुरक्षा, राउण्ड की सीमा और सुरक्षा उपकरणों का इस्तेमाल शामिल है। पुलिस फायरिंग रेंज में पुलिस चांदमारी अभ्यास के पूर्व अनुमति तथा अस्थाई फायरिंग रेंज परिसर को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित करने के लिए पृथक से प्रस्ताव प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।