वर्ष की पहली नेशनल लोक अदालत का आयोजन 08 मार्च को
न्यायालय में लंबित राजीनामा योग्य प्रकरणों एवं प्री-लिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण किया जावेगा

ऑपरेशन टाईम्स सिंगरौली।। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री प्रयाग लाल दिनकर के मार्गदर्शन में वर्ष 2025 में आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के क्रम में पहली 08 मार्च 2025, दूसरी 10 मई 2025, तीसरी 13 सितंबर 2025 एवं चौथी 13 दिसंबर 2025 को नेशनल लोक अदालतों का आयोजन किया जायेगा। वर्ष 2025 की प्रथम नेशनल लोक अदालत का आयोजन दिनांक 08 मार्च 2025 को जिला न्यायालय सीधी तथा सिविल न्यायालय चुरहट, रामपुर नैकिन एवं मझौली में किया जायेगा। जिला न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीधी वीरेन्द्र जोशी ने बताया कि नेशनल लोक अदालत में न्यायालय में लंबित राजीनामा योग्य प्रकरणों एवं प्री-लिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण किया जावेगा। श्री जोशी ने बताया कि लोक अदालत के माध्यम से राजीनामा योग्य आपराधिक प्रकरणों, सिविल प्रकरणों, चेक बाउंस प्रकरणों, वैवाहिक एवं पारिवारिक प्रकरणों, विद्युत अधिनियम के प्रकरणों, धन वसूली प्रकरणों आदि का निराकरण पक्षकारों की आपसी सहमति से किया जावेगा। नेशनल लोक अदालत के संबंध में अधिक जानकारी के लिए संबंधित न्यायालय अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।।