नाबालिग से दुष्कर्म मामले में मात्र 61 दिनों में आरोपी को आजीवन कारावास

ऑपरेशन टाईम्स छिंदवाड़ा।। छिंदवाड़ा जिले के थाना नवेगांव अंतर्गत नाबालिग के साथ दुष्कर्म के गंभीर मामले में त्वरित न्याय सुनिश्चित करते हुए पुलिस द्वारा मात्र 14 दिनों में अभियोग पत्र प्रस्तुत कर 61 दिनों में आरोपी को आजीवन कारावास (प्राकृतिक जीवनकाल तक) 5 वर्ष सश्रम कारावास एवं 25000 अर्थदंड की सजा दिलाई गई। बता दें कि 2 दिसंबर 2024 को पीड़िता ने अपने परिजनों के साथ थाना नवेगांव में रिपोर्ट दर्ज कराई कि स्कूल से घर लौटते समय आरोपी ने उसे जबरन सुनसान स्थान पर ले जाकर दुष्कर्म किया और धमकी देकर फरार हो गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी दिनेश यदुवंशी के विरुद्ध अप.क्र. 203/24 धारा 137(2), 64(1), 64 (2) (एफ) भारतीय न्याय संहिता एवं 3/4, 5 (एन)/6 पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में उप निरीक्षक पूनम उईके एवं तत्कालीन थाना प्रभारी नवेगांव राजेश साहू ने तत्परता दिखाते हुए घटनास्थल का सूक्ष्म निरीक्षण कर महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्र किए। आरोपी दिनेश यदुवंशी को कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया। मात्र 14 दिनों में विवेचना पूर्ण कर चालान क्र. 193/24 दिनांक 18/12/24 को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अपर सत्र न्यायालय जुन्नारदेव छिंदवाड़ा द्वारा प्रकरण क्रमांक 30/2024 में सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों, डीएनए रिपोर्ट एवं अभियोजन पक्ष के तर्कों के आधार पर दिनांक 21/02/2025 को आरोपी को सजा सुनाई गई। धारा 5 (एन)/6 पॉक्सो एक्ट के तहत आजीवन कारावास (प्राकृतिक जीवनकाल तक) धारा 137 (2) भा.दं.सं. के तहत 5 वर्ष सश्रम कारावास एवं 25000 का अर्थदंड ?, पीड़िता को 2 लाख रुपये प्रतिकर राशि प्रदान करने का आदेश। प्रकरण की विवेचना तत्कालीन थाना प्रभारी नवेगांव उप निरीक्षक राजेश साहू द्वारा की गई। अभियोजन पक्ष की ओर से अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती गंगावती डहेरिया ने पैरवी की। पुलिस अधीक्षक द्वारा तत्कालीन थाना प्रभारी एवं उनकी टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा की गई।