
ऑपरेशन टाईम्स सिंगरौली।। मध्यप्रदेश के सिंगरौली जिले में पार्किंग वसूली को लेकर चल रहे विवाद ने अब न्यायिक मोड़ ले लिया है। बीते दिनों 80 विधानसभा क्षेत्र के विधायक द्वारा कलेक्टर एसपी और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में पार्किंग ठेकेदार मनीष पांडे को मौखिक चेतावनी दी गई थी कि यदि पार्किंग वसूली बंद नहीं की गई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह चेतावनी सार्वजनिक रूप से प्रशासनिक बैठक या निरीक्षण के दौरान दी गई थी। जिसने जिले में ठेकेदारी और संविदा व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए थे मामले की गंभीरता को देखते हुए पार्किंग ठेकेदार मनीष पांडे ने हाई कोर्ट जबलपुर में इस मामले को चुनौती दी। ठेकेदार ने दलील दी कि पार्किंग वसूली का कार्य वैध ठेके के तहत किया जा रहा है और विधायक की मौखिक चेतावनी ना सिर्फ संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है बल्कि कानूनी प्रक्रिया के विपरीत भी है। इस पर माननीय हाईकोर्ट जबलपुर ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को स्टे दे दिया है यानी अब पार्किंग वसूली पर विधायक या प्रशासन द्वारा कोई तात्कालिक मौखिक कार्रवाई नहीं की जा सकेगी। यह निर्णय संविदा व्यवस्था और कानूनी प्रक्रिया की गरिमा बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस फैसले के बाद पार्किंग ठेकेदार मनीष पांडे ने माननीय हाई कोर्ट का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि न्यायपालिका पर उनका पूर्ण विश्वास था।।