जबरन दुष्कर्म करने वाले को आजीवन कारावास
अपर सत्र न्यायालय देवसर ने 5 वर्ष पूर्व हुए अपराध में सुनाया फैसला

ऑपरेशन टाईम्स सिंगरौली।। अपर सत्र न्यायाधीश सोनल चौरसिया के न्यायालय ने महिला से जबरन ज्यादती के लगभग 5 साल पुराने मामले में अभियुक्त को दोषी पाये जाने पर आजीवन कारावास की सजा सहित अर्थदंड का फैसला सुनाया है। न्यायालय देवसर ने सरई थाना क्षेत्र के इस मामले में पीड़िता के कथन व अन्य साक्ष्य आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया। न्यायालय ने अभियुक्त जमुना प्रसाद जायसवाल 45 वर्ष निवासी भरसेड़ा थाना सरई को भादंवि की धारा 376 (1) के अधीन आजीवन कारावास सहित अर्थदंड अधिरोपित किये जाने का दंडादेश पारित किया है। न्यायालय ने फैसले में उल्लेखित किया है कि आरोपी द्वारा किया गया कृत्य गंभीर अपराध की श्रेणी का है। लिहाजा उसे उपरोक्त कारावास व अर्थदंड की सजा का दंडादेश पर्याप्त है। न्यायालय में अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक मार्कंडेय मणि त्रिपाठी ने मामले में तार्किक ढंग से पक्ष रखा और उन्होंने न्यायालय से आरोपी को कठोर सजा दिये जाने की मांग की। अभियोजन के अनुसार 22 अगस्त 2019 को पीड़िता ने सरई थाने पहुंच आरोपी के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें उल्लेख किया था कि घटना दिनांक 2 अगस्त की रात वह घर से शौच के लिए निकली थी। रास्ते में अरोपी ने उसे पकड़ लिया और मुंह दबाकर किनारे ले जाकर जबरन ज्यादती की। मौका पाने पर पीड़िता ने शोर मचाया, जिसे सुनकर उसका जेठ उधर आ गया, जिसे देखकर आरोपी उसे छोड़ कर भाग गया। पीड़िता ने बताया कि उसका पति गुजरात में था। उसे फोन से घटना की जानकारी दी। संकोच व शर्म के कारण विलंब से रिपोर्ट करने आई हूँ। पुलिस ने जांच उपरांत आरोपी को गिरफ्तार कर मय चालान न्यायालय समक्ष पेश किया था।