
ऑपरेशन टाईम्स शहडोल।। सँभाग के जिले अनूपपुर उच्च न्यायालय जबलपुर ने जिले के भालूमाड़ा थाने के टीआई समेत 6 पुलिसकर्मीयों पर अपराध पंजीबद्ध करने के आदेश दिए हैं। 2023 के मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि इस थाने के पूरे स्टाफ का तबादला 900 किलोमीटर दूर किया जाए। जिससे ये लोग जांच प्रभावित न कर पाएं। अगर तीन महीने के आंदर आदेश का पालन नहीं होता है। तो डीजीपी के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाएगी। ज्ञात हो कि टीआई समेत 6 पुलिसकर्मियों पर मोजर बेयर कंपनी के के साथ मारपीट करने और झूठा सुपरवाइजना का आरोप है की जीएस अहलूवालिया की की न्यायालय ने आरोपी पुलिसकर्मियों से 01 लाख 20 हजार रुपए जुर्माना वसूल कर पीड़ित को दिलाने के लिए कहा। प्रदेश के डीजीपी से कहा है कि अगर पूरे मध्यप्रदेश के थाने के हर कमरे में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए गए तो 18 फरवरी 2025 को रजिस्ट्रार जनरल के जरिए अवमानना का नोटिस जारी किया जाएगा।
यह था पूरा मामला—
17 सितंबर 2023 में मोजर बेयर कंपनी में अखिलेश पांडे सुपरवाइजर थे उनकी कंपनी के ट्रक राखड़ लेकर गांव से निकल रहे थे। गांववालों ने ट्रक रोक लिए। अखिलेश ने भालूमेड़ा थाने में फोन लगाया। जिस पर आरक्षक मकसदून सिंह मौके पर पहुंचा। आरोप है कि उसने 05 हजार रुपए की घूस मांगी और कहा कि इसके बाद ही ट्रक आगे जाएंगे। अखिलेश और आरक्षक में विवाद हुआ, इसकी जानकारी पर थाने प्रभारी आरजे धारिया स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचे पर अखिलेश के साथ मारपीट की। इसके बाद आरक्षक मकसूदन ने खुद अपनी वर्दी फाड़ते हुए फर्जी प्रकरण बना दिया।
SP से शिकायत के बाद नही मिला था न्याय—
अखिलेश की ओर से हाईकोर्ट में अधिवक्ता अभिषेक पांडे ने उनके प्रकरण की पैरवी की। उन्होंने बताया कि अखिलेश ने एसपी से भी शिकायत की थी। कोई नतीजा नहीं निकलने पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की। जस्टिस जीएस अहलूवालिया ने इस मामले से जुड़े फुटेज देखे। आज सुनवाई के बाद 41 पन्नों का फैसला सुनाया।
इन पर होगी कार्यवाई—
भालूमाड़ा थाना प्रभारी आरजे धारिया, एएसआई प्रभाकर पटेल, एएसआई रामहर्ष पटेल, प्रधान आरक्षक कृष्णकांत तिवारी, आरक्षक मकसूदन सिंह, आरक्षक स्वदेश सिंह चौहान शामिल हैं।