अप्राकृतिक कृत्य के आरोपी को आजीवन कारावास, 15 हजार का अर्थदण्ड
तीन अलग- अलग धाराओं में सुनाई गई सजा, बालक के मूक होने का आरोपी ने उठाया फायदा

ऑपरेशन टाईम्स सतना।। अप्राकृतिक कृत्य के एक आरोपी को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने तीन अलग-अलग धाराओं में आजीवन कारावास और 15 हजार रूपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। इस सम्बंध में मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी गुडडू उर्फ चिरोंजीलाल अहिरवार तनय रेवती प्रसाद अहिरवार उम्र 34 वर्ष निवासी राजेन्द्र नगर गली नं. 13 थाना सिटी कोतवाली जिला सतना को चिन्हित सनसनीखेज प्रकरण थाना सिटी कोतवाली के अपराध में धारा 3 सहपठित धारा 4 पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास शेष प्राकृत जीवनकाल तक कारावास व 5000/- रूपये अर्थदंड एवं धारा 5 (ङ) सहपठित धारा 6 में आजीवन कारावास शेष प्राकृत जीवनकाल तक व 5000/- रूपये अर्थदंड एवं धारा 377 भादसे में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000/- रूपये से दंडित किया गया। मामले में राज्य की ओर से विशेष अभियोजन अधिकारी हरिकृष्ण त्रिपाठी द्वारा अभियोजन का संचालन किया गया तथा मामले की विवेचना उनि भीमसेन उपाध्याय द्वारा की गई। अभियोजन प्रवक्ता संदीप कुमार ने बताया कि 14 मार्च 2022 को सुबह लगभग 10 बजे आहत बालक की मां अपने विद्यालय सोहावल नित्य की भांति गई हुई थी। उसके घर का नौकर गुडडू अहिरवार उसके घर में था व उसका 12 वर्ष का पुन्न जो मूक है। बोल नहीं सकता। अभियुक्त ने उसके बच्चे के साथ उसके मूक होने का फायदा उठाकर दुष्कृत्य किया। 15 मार्च को जब आहत बालक की मां अपने विद्यालय से ड्यूटी कर वापस आई तो उसके बच्चे ने इशारों से बताया कि उसे मल त्याग करने में परेशानी हो रही है व उसके मलद्वार में दर्द हो रहा है। तब उसने अपने बच्चे से पूछा कि यह कैसे हुआ है। तब उसके बच्चे ने इशारों में बताया कि गुड्डू अंकल ने उसके साथ गलत हरकत की है। तब वह थाना सिटी कोतवाली रिपार्ट करने गई। जहां आहत बालक की मां के आवेदन के आधार पर थाना सिटी कोतवाली द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। बालक का मेडिकल परीक्षण कराया गया। विधिवत विवेचना के उपरांत अभियोग पत्त्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जहां आरोपी को सजा सुनाई गई।।