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मैहर कोर्ट के आदेश पर थाने पहुंचा पुलिसकर्मी पर हमले का सहआरोपी हीरा चौरसिया,5 बार थाने में खड़े होकर लगाए जय हिंद के नारे


क्या था पूरा मामला—
दरअसल पूरा मामला दशहरा के दूसरे दिन का है। मैहर जिले में चल समारोह के दौरान ड्यूटी पर तैनात कॉन्स्टेबल गुड्डू यादव के साथ बीजेपी नेता अरुण चौरसिया, सुरेंद्र चौरसिया ने साथियों के साथ मे मिलकर मारपीट की थी। इस वारदात का वीडियो सोशल मीडिया में भी वायरल हुआ था। इसके बाद मैहर पुलिस ने आरोपियों का जुलूस निकाल कर कार्रवाई करते हुए जेल भेजा था। वहीं अदालत ने मुख्य आरोपी भाजपा नेता एवं पार्षद पति अरुण चौरसिया की जमानत को खारिज कर दिया है। वहीं सह अरोपी सुरेन्द चौरसिया को सशर्त जमानत दी गई है। इस शर्त के मुताबिक उसे केस खत्म होने तक हर सोमवार और गुरुवार को थाने में हाजिरी देते हुए जय हिंद का उच्चारण करना होगा।

शर्त के उल्लंघन पर जमानत होगी निरस्त—
इसके साथ ही मैहर कोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर अरोपी शर्तों का उलंघन करता है तो उसकी जमानत निरस्त हो जाएगी। कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि आरोपी सुरेंद्र चौरसिया प्रकरण के विचरण के दौरान अपराधिक गतिविधियों से दूर रहेगा। साथ ही अपराध को दोबारा नहीं दोहराएगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि सुरेंद्र नियमित रूप से कोर्ट में उपस्थित होकर विचरण की कार्रवाई में पूर्ण सहयोग करेगा।

सप्ताह में दो दिन थाने आकर बोलना होगा जय हिंद—
कोर्ट ने आदेश में कहा कि सुरेन्द्र उर्फ हीरा चौरसिया प्रकरण की विवेचना पूर्ण होने तक प्रत्येक सोमवार और गुरुवार को दोपहर 03:00 बजे से 05:00 बजे के बीच पुलिस थाना मैहर में उपस्थित होकर पांच बार जय हिंद का उच्चारण करेगा। इसका विधिवत रिकार्ड पुलिस थाना मैहर में स्टोर किया जाकर अभियोग पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाए।

सजा की हो रही प्रदेश भर में चर्चा—
वहीं मैहर न्यायालय के द्वारा आरोपी को दी गई इस सजा चर्चा का विषय बन गई है। सोशल मीडिया से लेकर प्रदेश भर में कार्ट के इस फरमान के बारे में जमकर बात हो रही है।