करंट वाला तार बाड़ में लगाई तो होगी कार्रवाई

ऑपरेशन टाईम्स सिंगरौली।। जिले भर में किसानों द्वारा फसल को बचाने करंट के तार को लगाने से हो रही निरंतर जानवरों व इंसानों की मौत को देखते हुए जिले कलेक्टर ने आदेश जारी कर कहा गया है कि अगर अब कोई भी किसान अपने खेतों में करंट के तार लगाएगा तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि जिले भर में किसानों द्वारा अपनी फसलों को जानवरों से बचाने के लिए करंट का तार उपयोग में करते हैं जिससे जानवर फसलों से दूर रहें लेकिन इससे कई जानवरों की मौत होती है और इसी वजह से इंसान की भी जाने जा चुकी है। इसी के मद्देनजर कलेक्टर ने आदेश पारित कर खेतों में करंट न लगाने के आदेश दिये है। कलेक्टर ने आदेश दिया है कि इस न्यायालय के सूचना पटल, समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी कार्यालय जिला सिंगरौली, समस्त तहसील कार्यालय जिला सिंगरौली, समस्त कृषि उपज मंडी समिति कार्यालय जिला सिंगरौली, समस्त पुलिस थाना, जिला सिंगरौली, समस्त जनपद पंचायत कार्यालयों के सूचना पटल एवं क्षेत्र के अन्य सहजदृश्य सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा कर प्रदर्शित किया जाये जिससे इसकी जानकारी सभी तक पहुंच सके। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी चन्द्रशेखर शुक्ला ने नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, 023 की धारा 163 के तहत तहत एवं पुलिस अधीक्षक जिला सिंगरौली से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार किसानों के द्वारा खेतो में अपनी फसल को जंगली जानवारों से बचाने के लिए मेड़ो पर लगी तार फेसिंग में बिजली का करेंट लगा दियें जाने से उसकी चपेट में आने के कारण आम जन एवं जानवारो की मृत्यु होने की दुखद घटनाएं लगातार प्रकाश में आ रही है। एवं पुलिस अधीक्षक सिंगरौली द्वारा किसानों को खेतों के मेड़ो पर अवैधानिक रूप से बिजली का करेंट लगायें जाने से रोकने हेतु प्रतिबंधत्मक आदेश जारी किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। जिसके तारतम्य में जिला दण्डाधिकारी जिला सिंगरौली चन्द्रशेखर शुक्ला के द्वारा नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 63 के तहत निम्नानुसार प्रतिबंधत्मक आदेश जारी किया गया है। जिसके तहत सम्पूर्ण सिंगरौली जिलें की सीमा में कोई भी व्यक्ति फसलो को जंगली जानवारो से बचाने के लिए खेतो की मेड़ो पर अवैधानिक रूप से बिजली का करेंट नही लगायेगा। यह आदेश दिनांक 8 नवम्बर 2024 से 6 जनवरी 2025 तक प्रभावशील रहेगा।।